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बुधवार, 27 जुलाई 2022

69000 सहायक अध्यापक भर्ती का मामला, कोर्ट ने पोप के कथन का जिक्र करते हुए कहा-मानव की गलती भगवान माफ करते हैं

 

69000 सहायक अध्यापक भर्ती का मामला, कोर्ट ने पोप के कथन का जिक्र करते हुए कहा-मानव की गलती भगवान माफ करते हैं

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती के ऑनलाइन आवेदन भरने में मानवीय भूल सुधार करने की अनुमति देने की मांग में दाखिल 17 याचिकाओं पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने याचिकाएं खारिज करते हुए कहा कि चेतावनी दिए जाने के बावजूद व्यक्तिगत व शैक्षिक जानकारी भरने में लापरवाही बरती गई, जिसे सामान्य मानवीय भूल नहीं कहा जा सकता।

यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने दिया है। रुखसार खान सहित 17 अन्य की याचिकाओं की एकसाथ सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अलेक्जेंडर पोप के कथन का जिक्र भी किया जिसमें कहा गया है कि मानव की गलती भगवान माफ करते हैं। मामले के तथ्यों के अनुसार परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से जारी भर्ती में चेतावनी के साथ आवेदक को घोषणा करनी होती है। लिखित परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग के लिए बुलाया गया और चयन किया गया। कुल 4,31,466 आवेदन आए। इनमें 4,09,530 परीक्षा में शामिल हुए। कुल 1,46,060 सफल हुए, जिन्हें काउंसिलिंग के लिए बुलाया गया। याचियों का कहना था कि ऑनलाइन आवेदन भरने में उनसे मानवीय भूल हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने मानवीय भूल सुधार का मौका देने का आदेश दिया है। सरकार की ओर से विज्ञापन शर्तों व पद की गरिमा का हवाला देते हुए कहा गया कि आवेदन में व्यापक गलती को मानवीय भूल नहीं कहा सकते। सुनवाई के बाद कोर्ट ने मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है।

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