टीचर सेल्फ केयर टीम द्वारा 95 दिवंगत शिक्षकों के आश्रितों को 17 करोड़ 59 लाख रुपये की आर्थिक मदद
प्रदेश स्तर पर चलाएं जा रहे टीचर्स सेल्फकेयर टीम द्वारा दिवंगत शिक्षकों को लाखों की धनराशि के द्वारा आर्थिक मदद पहुंचाने का काम किया जाता है। यह संगठन शिक्षकों द्वारा चलाया जा रहा गैर सरकारी संगठन है।टीचर्स सेल्फ केयर टीम में प्रदेश भर के हजारों शिक्षक अब तक जुड़ चुके हैं और संगठन के द्वारा निर्धारित दिवंगत शिक्षकों के खातों में निर्धारित धनराशि के द्वारा आर्थिक मदद पहुंचाने का काम करते हैं। TSCT द्वारा अब तक तकरीबन दिवंगत हो चुके 98 शिक्षकों के आश्रित परिवार को 17 करोड़ से अधिक की मदद पहुंचाई जा चुकी है।
बता दें कि टीचर सेल्फ केयर टीम से जुड़े शिक्षकों की असामयिक मृत्यु हो जाने के बाद ब्लॉक और जनपदीय टीम मेंबर के द्वारा ऐसे शिक्षकों की मृत्यु से संबंधित जानकारी के लिए स्थलीय परीक्षण किया जाता है जिसमें दिवंगत हुए शिक्षकों की खाते की नॉमिनी डिटेल लेकर उन्हें हर संभव आर्थिक मदद देने का आश्वासन भी दिया जाता है।हालांकि नॉमिनी कि डिटेल TSCT के पास पूर्व में ही ऑनलाइन होती है मगर डिटेल का वेरिफिकेशन स्थलीय परीक्षण के द्वारा ही किया जाता है।
दिवंगत हुए शिक्षकों का स्थलीय निरीक्षण का परीक्षण होने के बाद निर्धारित समय में TSCT से जुड़े शिक्षकों के द्वारा दिवंगत शिक्षकों के खाते में आर्थिक मदद पहुंचाने का काम किया जाता है। जिसमें लाखों की धनराशि मृतक आश्रित के परिवारों को मिल जाती है।
गौरतलब है कि TSCT द्वारा अब तक 95 दिवंगत शिक्षकों के परिवारों को लगभग 17 करोड़ 59 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा चुकी है। टीएससीटी की बेवसाइट के द्वारा कहा गया कि प्रदेश के इतिहास में किसी संस्था द्वारा इतना बड़ा सहयोग पहली बार हुआ है इसके लिए सभी TSCT के शिक्षक/सदस्य बधाई के पात्र हैं।
यहां आपको यह भी जानना जरूरी है कि इस बार सहयोग अलर्ट 36 के चलते दिवंगत शिक्षकों में क्रमश 96 नंबर के स्व0 संजय गुप्ता (गाजियाबाद) ,97 नंबर के स्व0 संजीव कुमार नौटियाल (सहारनपुर) और 98 नंबर पर स्व0 पूनम चौहान (रामपुर) का ₹90 का सहयोग शिक्षकों द्वारा किया गया जिसकी सहयोग की तिथि 15 जनवरी से 25 जनवरी 2023 तक निर्धारित की गई थी। इन सभी दिवंगत शिक्षकों को तकरीबन 33- 33 लाख की आर्थिक मदद मिल सकी।
TSCT का हेल्पलाइन नम्बर 7007087337 है। किसी भी समस्या के लिए पहले अपनी जिला टीम से संपर्क करें, उसके बाद आवश्यकता पड़े तो दिन में 10 बजे से 1 बजे तक दिए गए नंबर पर काल कर सकते हैं। TSCT में फिलहाल अभी तक बेसिक और माध्यमिक के शिक्षक ही जुड़ सकते हैं। शिक्षामित्र, अनुदेशक, बीइओ या अन्य के लिए जुड़ने और मेंबर बनने की प्रक्रिया मात्र विचाराधीन है। संबंधित लिंक अभी सक्रिय नही है।
विस्तार से जानिए TSCT के बारे में…
क्या है TSCT
TSCT शिक्षकों का, शिक्षकों के लिए, शिक्षकों के द्वारा समूह से जुड़े शिक्षकों के असामयिक मृत्यु होने पर उनके परिवार को आर्थिक सहायता देने हेतु बनाया गया है।
TSCT का लक्ष्य
TSCT का लक्ष्य है कि प्रदेश के सभी शिक्षक इस टीम से जुड़े और टीम के किसी भी विधिक सदस्य की असामयिक मृत्यु पर उसके परिवार को सहयोग किया जाय।वर्त्तमान में TSCT से बेसिक और माध्यमिक के शिक्षक जुड़ सकते हैंं।
TSCT से कैसे जुड़ें
TSCT से जुड़ने के लिए वेबसाइट https://tsctup.com पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर लें, साथ ही TSCT के टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ जाए, समस्त अपडेट और जानकारी आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी
नियम-
TSCT से विधिक रूप से रजिस्ट्रेशन के पश्चात आपको ग्रुप पर अपडेट की नजर रखनी होगी, किसी साथी की मृत्यु पर उसके परिवार का सहयोग करके फार्म भरना अनिवार्य है। सहयोग करने पर ही सहयोग मिलेगा। नियम और अनुशासन सर्वोपरि है।
TSCT की उपलब्धि-टीचर्स सेल्फ केयर टीम ने अभी तक 83 दिवंगत शिक्षकों के परिवार को 14 करोड़ 50 लाख (अगस्त 2022 तक) से अधिक की सहायता पहुचाई है, शिक्षक इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है।
सदस्यता शुल्क- TSCT से जुड़ने हेतु कोई सदस्यता शुल्क नही देना है।
व्यवस्था शुल्क–व्यवस्था शुल्क 50 रुपये निर्धारित है, जोकि समिति के खाते में ऑनलाइन लिया जाता है, और समय समय पर समिति उसका हिसाब देगी और व्यवस्था शुल्क के एवज में विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाये सदस्यो को दी जाएगी। व्यवस्था शुल्क न जमा करने पर किसी की सदस्यता समाप्त नही की जाति है। सदस्यों द्वारा अपना सहयोग सीधा मृतक शिक्षक/ शिक्षिका के नॉमिनी को दिया जाता है। अतः आपके द्वारा दिए गए सहयोग के बदले सहयोग प्राप्त करने का कोई कानूनी अधिकार नही होगा, यह पूरी तरह सदस्यों की मर्जी पर निर्भर रहेगा, टीम द्वारा अपील करने पर सहयोग कम ज्यादा आने पर या ना आने की दशा में टीम जिम्मेदार नहीं होगी। क्योंकि टीम सिर्फ सहयोग की अपील करती है ।अतः किसी तरह की देनदारी के लिए कानूनी अधिकार मान्य नहीं होगा। कोई तथ्य छुपा कर या बिना पात्रता पूरी किए जुड़ जाता है और सहयोग कर देता है तो उसका दावा मान्य नहीं होगा।
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