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बुधवार, 4 जनवरी 2023

पं. दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत फ्री होता है इलाज, ऐसे करें आवेदन



 पं. दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत फ्री होता है इलाज, ऐसे करें आवेदन

Pandit Deendayal Upadhyay Rajya Karmchari Cashless Chikitsa Yojana: यूपी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और रिटायर हो चुके कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पंडित दीन दयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू की है। इस योजना के तहत राज्य के स्थायी निवासियों को अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसका भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा। लाभार्थियों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलने से अब उनका समय पर और निशुल्क इलाज हो सकेगा।

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों और उनके परिवारों और पेंशनधारकों के लिए कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू की है जिसके तहत आपात या गंभीर बीमारी होने पर उन्हें कैशलेस इलाज मुहैया कराया जा सके। इस योजना के तहत केवल सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए सभी कर्मचारियों को एक राज्य स्वास्थ्य कार्ड दिया जाएगा।

सभी पात्र आवेदक जो इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जिसकी प्रक्रिया नीचे दी गई है।


चरण 1- पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना की आधिकारिक वेबसाइट यानी up.gov.in पर जाएं।


चरण 2- होमपेज पर ऑनलाइन आवेदन करें विकल्प पर क्लिक करें।


चरण 3- एप्लिकेशन फॉर्म पेज स्क्रीन पर नजर आएगा।


चरण 4- अब मांगी गई जानकारी दर्ज करें  (जैसे नाम, पिता / पति का नाम, जन्म तिथि, लिंग, जाति और अन्य जानकारी) और दस्तावेज अपलोड करें।


चरण 5- आवेदन फार्म भरने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करें।


यदि आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो आपको अभी कुछ समय इंतजार करना होगा। सरकार ने अभी इस योजना को शुरू करने की घोषणा की है।


ऑनलाइन आवेदन करने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज

आधार कार्ड

आवास प्रमाण पत्र

इनकम सर्टिफिकेट

डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट

पासपोर्ट साइज फोटो

मोबाइल नंबर

ईमेल आईडी

राशन कार्ड


योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी निर्देश

  • आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • केवल उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारी ही इस योजना का लाभ पाने के पात्र हैं।
  • पेंशनभोगी भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।



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