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बुधवार, 25 जनवरी 2023

UP Basic Teachers Transfer : आया जिले के अंदर साल में दो बार तबादले का आदेश, म्यूच्यूअल स्थानांतरण की व्यवस्था अलग



 UP Basic Teachers Transfer : आया जिले के अंदर साल में दो बार तबादले का आदेश, म्यूच्यूअल स्थानांतरण की व्यवस्था अलग


UP Teachers Transfer: उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों विशेषकर महिला शिक्षकों के द्वारा जनपद के अंदर ब्लॉक ट्रांसफर के लिए वर्षों से बेसब्री वाला इंतजार किया जा रहा है। दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत महिला शिक्षक आसानी से स्कूल पहुंचने के लिए ब्लॉक ट्रांसफर के जरिए ब्लॉक या फिर शहर के आसपास स्कूलों को ज्वाइन करने की प्राथमिकता देती है।


उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में सैकड़ों ऐसे ब्लॉक के परिषदीय स्कूल हैं जो शहर से दूर दराज या अकेले सुनसान इलाकों में पड़ते हैं। जहां जाने के लिए सीधी कोई वाहन व्यवस्था नहीं होती। ऐसे परिषदीय स्कूलों में पहुंचने के लिए महिला शिक्षक स्कूटी या अपने किसी साथी के साथ वाहन शेयर करने की व्यवस्था करनी पड़ती है। इससे उन्हें रास्ते में सड़क दुर्घटना के साथ-साथ सुनसान इलाकों में छेड़छाड़ और लूटपाट का भी खतरा बना रहता है।


छेड़छाड़ और लूटपाट की घटना से बचने के लिए भी महिला शिक्षकों के द्वारा जनपद या ब्लॉक के आसपास के 10 किलोमीटर तक के स्कूलों को लेने की जद्दोजहद रहती है। मगर बीते एक दशक से जिले के अंदर परिषदीय स्कूलों में ब्लॉक ट्रांसफर नहीं हुए हैं जिससे स्कूलों में स्थानांतरण कराना शिक्षकों के लिए टेढ़ी खीर है।


मगर अब उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के लिए जिले के अंदर स्थानांतरण और समायोजन के लिए अच्छी खबर है। शासन द्वारा शासनादेश जारी करके शिक्षकों के तबादले साल में दो बार यानी ग्रीष्म और शीत अवकाश में करने का प्रावधान जारी किया गया है।उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा दीपक कुमार ने परिषदीय स्कूलों में जिले के अंदर ब्लॉक स्थानांतरण के लिए गत शुक्रवार को शासनादेश जारी कर दिया है।आदेश में कहा गया है कि ये तबादले पारस्परिक ( म्यूच्यूअल) आधार पर किए जायेंगे।


इससे पहले दिसंबर 2022 में पारस्पिक आधार पर जिले के अंदर शिक्षकों के तबादले करने के संबंध में शासन को प्रस्ताव महानिदेशक स्कूल शिक्षा बेसिक विजय किरण आनंद द्वारा भेजा जा चुका है।ब्लॉक स्थानांतरण की देखरेख के लिए सभी जनपदों के डायट प्राचार्य की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने की बात कही गई है।आदेश में कहा गया कि बेसिक शिक्षा अधिकारी इसके सदस्य सचिव होंगे और डीआईओएस व लेखाधिकारी (बेसिक) सदस्य होंगे।


प्राथमिक स्कूल के प्रधानाध्यापक को प्राथमिक स्कूल में ही प्रधानाध्यापक बनाया जाएगा और उच्च प्राथमिक के प्रधानाध्याक को उच्च प्राथमिक में ही प्रधानाध्यापक के पद पर भेजा जाएगा इसके साथ ही प्राथमिक स्कूलों में विषयवार यानी गणित व विज्ञान के शिक्षकों के तबादले की बाध्यता नहीं होगी लेकिन उच्च प्राथमिक विद्यालयों में इसका ध्यान रखा जाएगा।


इसी तरह प्राथमिक के सहायक को प्राथमिक में सहायक और उच्च प्राथमिक के सहायक को उच्च प्राथमिक में सहायक अध्यापक के पद पर स्थानांतरित किए जाने का प्रावधान किया गया है। प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के तबादले के लिए मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ऑवेदन लिए जाएंगे लेकिन पारस्पिक तबादले के इच्छुक दोनों शिक्षकों के आवेदन पत्र संबंधी पात्रता व अपात्रता के संबंध में खंड शिक्षा अधिकारी से सत्यापन के बाद ही बेसिक शिक्षा अधिकारी आगे बढ़ाएंगे। आदेश में कहा गया है कि तबादला पाने वाले शिक्षक को सात कार्य दिवस में कार्यभार ग्रहण करना होगा।


शासन द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि पारस्परिक तबादले के लिए पूरे शैक्षिक सत्र ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के द्वारा इसका प्रिंट 15 दिन में जमा किया जाएगा और इसके बाद खंड शिक्षा अधिकारी से इसे 15 दिन में सत्यापन कराया जाएगा। यह सारी प्रक्रिया एक माह के भीतर अपना ली जाएगी और स्थानांतरण समिति तबादले की संस्तुति करेगी। स्थानांतरण मामले पर आपत्ति 15 कार्य दिवस में ली जाएगी।



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