शिक्षामित्रों की सेवानिवृत्ति आयु निर्धारण से संबंधित शासनादेश का पालन कराने के निर्देश
लखनऊ। महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने बेसिक शिक्षा निदेशक को शिक्षामित्रों की आयु निर्धारण से संबंधित शासनादेश का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि शासन ने शिक्षण कार्य के लिए शिक्षामित्रों की अधिकतम आयु 60 साल निर्धारित की गई है। प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षामित्र योजना के अन्तर्गत संविदा पर कार्यरत शिक्षामित्रों के संविदा पर करने हेतु अधिकतम आयु सीमा के सम्बन्ध में।
लखनऊ। शासन द्वारा प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षामित्रों के संविदा पर काम करने की अधिकतम आयु सीमा 60 साल निर्धारित की गई है। इस आदेश के मिलने के बाद जिलों में इससे जुड़ी कवायद शुरू कर दी गई है। कई जिलों में एक निर्धारित प्रारूप जारी कर शिक्षामित्रों की आयु संबंधित जानकारी मांगी गई है।
इन जिलों में बीएसए की ओर से सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजकर कहा गया है कि शासन ने शिक्षामित्रों की संविदा आधारित सेवाएं उनकी 60 साल की आयु पूरी करने के दिन खुद ही समाप्त माने जाने का निर्णय लिया है। इस क्रम में एक प्रारूप जारी करते हुए विद्यालय, शिक्षा मित्र का नाम, उनकी जन्मतिथि, 60 साल आयु पूरी करने की तिथि के बारे में जानकारी मांगी है। साथ ही यह भी कहा है कि इसका विशेष ध्यान रखा जाए कि किसी भी परिस्थिति में 60 साल की आयु पूरी होने के बाद किसी भी शिक्षामित्र को किसी भी प्रकार का भुगतान न किया जाए।
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