हाईकोर्ट: पदभार ले चुके प्रधानाचार्य नहीं हटेंगे
लखनऊ, विधि संवाददाता। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने प्रदेश भर के इंटर कॉलेजों और हाई स्कूलों में वर्ष 2013 के विज्ञापन संख्या 3 के क्रम में की गई प्रधानाचार्यों की नियुक्तियों के मामले में स्थगन आदेश पारित किया है।यह आदेश न्यायमूर्ति देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने श्याम शंकर उपाध्याय व अन्य तथा यूपी सेकेंड्री एजुकेशन सर्विसेज, इलाहाबाद की ओर से दाखिल दो अलग-अलग अपीलों पर पारित किया है। न्यायालय ने पाया कि बड़ी मात्रा में हो चुकी नियुक्तियां एकल पीठ के निर्णय से प्रभावित होंगी तथा अपीलार्थीगण प्रधानाचार्य के पद पर दिसम्बर 2022 से कार्य भी कर रहे हैं। न्यायालय ने कहा कि ऐसे में अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखी जाए। मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी।एकल पीठ ने नियुक्तियों को रद् करने के साथ ही नए सिरे से नियुक्ति प्रकिया पूरी करने का आदेश दिया था।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें