अब सरकारी नौकरी में ज्वाइनिंग पर लेनी होगी संविधान की शपथ
अब तक आपने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जन प्रतिनिधियों नेताओं को संविधान की शपथ लेते हुए देखा और सुना है, लेकिन अब राजकीय सेवा में प्रवेश करने के दौरान नव नियुक्ति पर कार्यग्रहण/ज्वाइनिंग के समय पर अभ्यर्थियों को संविधान की शपथ लेनी होगी। साथ ही उनके सेवाभिलेख में इंद्राज किया जाकर शपथ पत्र भी देना होगा। ऐसा राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने परिपत्र जारी करते हुए भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आदेशों का हवाला भी दिया है।
इसके तहत यह भी स्पष्ट किया है कि प्रत्येक राजकीय कर्मचारी को राजकीय सेवा में कार्यग्रहण करने से पूर्व भारत के संविधान के प्रति निष्ठा एवं राष्ट्र की प्रभुता, अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा अपने पद के कर्तव्यों को राजनिष्ठा, ईमानदारी एवं निष्पक्षता से किये जाने की शपथ लिए जाने की व्यवस्था है। ऐसे में राज्य में राजकीय सेवा में कार्यग्रहण करने के समय अभ्यर्थियों से लिए जाने वाले अन्य शपथ-पत्रों यथा दहेज, तंबाकू, विवाहित/अविवाहित, संतान घोषणा आदि के साथ ही राज्य में राजकीय सेवा में प्रवेश करने वाले प्रत्येक कार्मिक से शपथ पत्र भी देना हाेगा। हेमंत कुमार गेरा प्रमुख शासन सचिव ने इस संबंध में जारी सर्कुलर में सभी विभागों के संबंधित नियुक्ति प्राधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कार्मिक विभाग द्वारा जारी उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाए।
यह है शपथ : शपथ लेता हूं/ लेती हूं। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं/करती हूं कि भारत और विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और सच्ची निष्ठा रखूंगा/रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा/रखूंगी अाैर मैं अपने पद के कर्तव्यों का राजभक्ति, ईमानदारी और निष्पक्षता से पालन करूंगा/करूंगी। (अतः ईश्वर मेरी सहायता करे)
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