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शुक्रवार, 26 मई 2023

तृतीय श्रेणी शिक्षक से वरिष्ठ अध्यापक पद पर तदर्थ पदोन्नति प्रदान करने की स्वीकृति / मार्गदर्शन प्रदान कराने बाबत

 तृतीय श्रेणी शिक्षक से वरिष्ठ अध्यापक पद पर तदर्थ पदोन्नति प्रदान करने की स्वीकृति / मार्गदर्शन प्रदान कराने बाबत 



संयुक्त शासन सचिव, 

शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग. राजस्थान सरकार, जयपुर


विषय: तृतीय श्रेणी शिक्षक से वरिष्ठ अध्यापक पद पर तदर्थ पदोन्नति प्रदान करने की स्वीकृति / मार्गदर्शन प्रदान कराने के क्रम में

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि माननीय न्यायालय में वरिष्ठ अध्यापक पद पर पदोन्नति को अंतिम रूप देने पर स्थगन होने से 2021-22 की पदोन्नति उपरान्त पदस्थापन तथा 2022-23 एवं 2023-24 (माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर स्पेशल याचिका संख्या 24118 / 2022 ठाकराराम बनाम राज्य सरकार में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डीपीसी पर स्टे प्रदान किया गया है) की पदोन्नति कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की जा सकी है।

शाला दर्पण पर उपलब्ध सूचना के अनुसार डीपीसी कोटे के लगभग 19 हजार पद रिक्त होने से शिक्षण व्यवस्था बाधित हो रही है। साथ ही इन पदोन्नति से रिक्त होने वाले संभावित पदों की गणना तृतीय श्रेणी के सीधी भर्ती के पदों हेतु भी की गई थी। अतः परिणाम आने पर उनके पदस्थापन हेतु रिक्त पद उपलब्ध नहीं हो सकेंगे।


पदोन्नति से इन पदों को माननीय न्यायालय के स्थगन तक पदोन्नति से नहीं भर सकने के कारण राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ सेवा) नियम 2021 के नियम-35 (अर्जेण्ट अस्थायी नियुक्ति) (तदर्थ पदोन्नति) के अन्तर्गत आवश्यक अस्थाई रूप से डीपीसी होने तक अथवा 6 माह जिसे आरपीएससी की सहमति से 6 माह बढ़ा सकते है से भरा जा सकता है। पूर्व में हुए तदर्थ पदोन्नति आदेश जिसमें प्रशासनिक एवं कार्मिक विभाग की सहमति का उल्लेख है सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न कर प्रेषित है।


अतः अर्जेण्ट अस्थायी नियुक्ति (तदर्थ पदोन्नति) में डीपीसी हेतु पात्र कार्मिकों का ही पदस्थापन किया जाता है क्योंकि वर्ष 2021-22 की डीपीसी हेतु पूर्ण तैयारिया की जा चुकी थी एवं उदयपुर मण्डल के अतिरिक्त समस्त मण्डलों की डीपीसी आयोजित की जा चुकी है जिसमें 3975 तृतीय श्रेणी अध्यापकों को वरिष्ठ अध्यापक पद पर चयन करने की अनुशंषा पदोन्नति समिति द्वारा की जा चुकी है। उक्त 3975 कार्मिकों को शामिल करते हुए एवं वर्ष 2021-22 की डीपीसी हेतु निर्मित पात्रता सूची में से शेष रहे रिक्त लगभग 15 हजार कार्मिकों का 6 माह हेतु राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ सेवा) नियम 2021 के नियम-35 (अर्जेण्ट अस्थायी नियुक्ति) तदर्थ पदोन्नति पर पदस्थापन किया जाकर रिक्त पदों को भरा जा सकता है, जिससे नवीन सत्र में रिक्तियों के कारण शिक्षण व्यवस्था बाधित ना हो। कृपया इस संबंध में आवश्यक प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कराने का श्रम करावें ।

                                                                                                        ( गौरव अग्रवाल)

                                                                                                           आई.ए.एस.

                                                                        निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर




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