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गुरुवार, 29 जून 2023

बेसिक शिक्षा विभाग आदेश: उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिका के अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण प्रक्रिया के अन्तर्गत निलम्बित अध्यापक के सम्बन्ध में।

 बेसिक शिक्षा विभाग आदेश: उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिका के अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण प्रक्रिया के अन्तर्गत निलम्बित अध्यापक के सम्बन्ध में।



विषय:- उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिका के अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण प्रक्रिया के अन्तर्गत निलम्बित अध्यापक के सम्बन्ध मे ।

उत्तर प्रदेश।

महोदय.

कृपया उपर्युक्त विषयक बांसक शिक्षा परिषद कार्यालय के पत्रांक वे०शि०प०/10598-693/ 2023-24 दिनांक 08.06.2023 पत्रांक बे०शि०प० / 12898976/2023-24 दिनांक 17.06.2023 पत्रांक बै०शि०पप० / 13558-635 / 2023-24 दिनांक 20.06.2023. पत्रांक बे0शि0पप0 /13397-475/2023-24 दिनांक 20.06. 2023 पत्रांक बैoशिoपप0 / 13644-722 / 2023-24 दिनांक 21.06.2023. पत्रांक वेoशिoपप० / 13813891/ 2023-24 दिनांक 22.06.2023 पत्रांक बै०शि०प0 / 12821-897 / 2023-24 दिनांक 16.06.2023 एवं पत्रांक बे०शि०प०/ 12739-817 / 2023-24 दिनांक 16.06.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा शासनादेश संख्या-832/68-5-2023-133/2022 दिनांक 02 जून 2023 के अनुपालन में अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण की कार्यवाही की गयी है।

अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण प्रक्रिया में सम्मिलित ऐसे शिक्षक एवं शिक्षिका जो वर्तमान में निलम्बित है तथा जांच पूर्ण कर ली गयी है को यदि उनके विरूद्ध कोई दण्ड नहीं है को उसी विद्यालय में पदस्थापित करते हुए निलम्बन की कार्यवाही समाप्त की जाय तथा ऐसे शिक्षक एवं शिक्षिका जिनके जांचोपरान्त दण्ड प्रस्तावित हो रहा है को बहाल करते हुए खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से सम्बद्ध किया जायेगा।

निलम्बित ऐसे शिक्षक एवं शिक्षिका के लिए मान्य है जो शैक्षिक सत्र 2023-24 में अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण प्रक्रिया के फलस्वरूप स्थानान्तरित हो रहे है। जनपद में अन्य निलम्बित शिक्षक एवं शिक्षिका के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-68-5099 / 89/2022-5 दिनांक 17 जनवरी 2023 में दी गयी व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी।


कृपया उपरोक्तानुसार अग्रतर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।



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