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शुक्रवार, 30 जून 2023

विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा पुस्तकालय ग्रेड - 1 की वर्ष 2022-23 16 कार्मिको का डीपिसी आदेश

 विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा पुस्तकालय ग्रेड - 1 की वर्ष 2022-23 16 कार्मिको का डीपिसी आदेश 

-: कार्यालय आदेश ::-

राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधिनस्थ सेवा नियम 2021 के नियम 31 के प्रावधानान्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति

समिति द्वारा पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-1 पद पर आदेश कमांक शिविरा-माध्य / संस्था / डीपीसी / पुस्तकालयाध्यक्ष-1 / 2022-23 दिनांक 31.03.2023 के द्वारा वर्ष 2022-23 की रिक्तियों के विरूद्ध आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में की गई अनुशंसा के आधार पर अंकित विवरणानुसार चयन किये जाने पर चयनित अभ्यर्थियों को पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड - के पद पर पदोन्नति पर पदस्थापन हेतु आयोजित परामर्श शिविर में उनके द्वारा चयनित रिक्त पद पर कुल 16 कार्मिकों को वेतन लेवल 12 में पदौन्नति प्रदान कर उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर पदस्थापित किया जाता है।

कार्मिक (क-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ 7 ( 1 ) कार्मिक / क-2 / 95/ पार्ट दिनांक: 16.03.2023 के अनुसार यदि किसी कार्मिक के दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात संतानोत्पति के फलस्वरूप कुल संतानो की संख्या 02 से अधिक हो तो ऐसे कार्मिक तीन पश्चातवर्ती वर्षों के लिए वार्षिक वेतनवृद्धि काल्पनिक रूप से देय होगी और ऐसे तीन वर्षों के पश्चात उसे ऐसी वेतन वृद्धियों के वास्तविक लाभ अनुज्ञेय होंगे तथापि ऐसी काल्पनिक वेतन वृद्धियों के लिए कोई बकाया संदत्त नहीं किया जायेगा। संबंधित संस्था प्रधान इन्हें पदोन्नति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व उत्पन्न संतानों के सम्बन्ध में शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त कर लेवें। संस्था प्रधान / नियन्त्रण अधिकारी कार्यमुक्त / कार्यग्रहण कराने से पूर्व पदोन्नत कार्मिक के नाम, वरिष्ठता क्रमांक / वर्ष, वर्तमान धारित पद, जन्म तिथि एवं धारित अर्हता का मिलान करना आवश्यक रहेगा। अन्यथा स्थिति में कार्यमुक्त / कार्यग्रहण नहीं कराते हुए निदेशालय को रजिस्टर्ड डाक से एवं विभागीय ई-मेल so.csection@gmail.com से तुरंत सूचित करेंगे।

पदोन्नत कार्मिक यदि अपनी पदोन्नति का परित्याग करना चाहता है, तो लिखित में प्रार्थनापत्र दिनांक: 06.07.2023 तक संस्था प्रधान को प्रस्तुत करेगा और संस्था प्रधान का उत्तर दायित्व होगा कि वो पदोन्नति कार्मिक को दिनांक: 07.07.2023 (परित्याग प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में) को आवश्यक रूप में नवीन पदोन्नत स्थान हेतु कार्यमुक्त करेगें। पदोन्नत कार्मिक को दिनांक: 07.07.2023 तक पदोन्नति के पदस्थापन स्थान पर आवश्यक रूप से कार्यभार ग्रहण करना होगा। संस्था प्रधान संबंधित कार्मिक की कार्यमुक्ति / कार्यग्रहण का इन्द्राज शाला दर्पण पर अपडेट करावें ।

इनको कार्यमुक्त करने से पूर्व संबंधित संस्था प्रधान यह पुष्टि अवश्य कर लेवें कि जिस वरिष्ठता अवधि के आधार पर कार्मिक को पदोन्नत किया जा रहा है, उस अवधि के पश्चात उस कार्मिक की अन्तर्मण्डल स्थानान्तरण के फलस्वरूप पूर्व निर्धारित वरिष्ठता प्रभावित नहीं हुई हो। अन्तर्मण्डल स्थानान्तरण फलस्वरूप पूर्व निर्धारित वरिष्ठता प्रभावित होने की स्थिति में ऐसे कार्मिक को इस कार्यालय को वस्तुस्थिति बतलाते हुए अग्रिम निर्देश प्राप्त होने पर ही कार्यमुक्त किया जावेगा। संलग्न - सूची






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