अध्यापिका को सेवा परिलाभ देने के आदेश जारी किए
सीकर. एक अध्यापिका को हाईकोर्ट के आदेश की पालना में जिला शिक्षा अधिकारी ने वरिष्ठता, वेतन वृद्धि सहित सभी सेवा परिलाभ प्रदान करने के आदेश जारी किए हैं। शिक्षिका आशा यादव की ओर से दायर याचिका में अधिवक्ता संदीप कलवानिया ने बताया कि पंचायती राज विभाग की ओर से वर्ष 2012 में जिला परिषद वार तृतीय श्रेणी अध्यापक के पदों के लिए भर्ती निकाली थी।
इस भर्ती में प्रार्थी भी सम्मिलित हुई थी लेकिन आरटेट परीक्षा में न्यूनतम अंकों के विवाद के चलते प्रार्थी का मुख्य परीक्षा परिणाम में चयन होने के बावजूद भी नियुक्ति नही दी गई और न्यायालय के आदेश की पालना में विभाग ने भर्ती परीक्षा का संशोधित परिणाम जारी किया। इसमें दो साल की देरी के बाद तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद पर नियुक्ति दे दी गई। हाई कोर्ट ने अध्यापिका के पक्ष में आदेश भी दे दिए थे लेकिन विभाग ने हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद उसे सेवा परिलाभ नही दिए। इसकी पालना में जिला शिक्षा अधिकारी ने प्रार्थी अध्यापिका को नोशनल परिलाभ एवं वरिष्ठता देने के आदेश जारी कर राहत दी है।
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