नन्हे-मुन्नों का दूर हुआ स्कूल,तो मिलेगी ट्रांसपोर्ट राशि
बीकानेर. बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए जहां एक तरफ निशुल्क साइकिल वितरण की योजना है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में दूर-दराज के विद्यार्थियों को स्कूलों से जोड़ने के लिए वर्ष 23-24 में ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। संस्था प्रधानों को इन्हीं निर्देशों के अनुसार दूर से आने वाले आठवीं तक के सभी विद्यार्थियों को तथा नवीं तथा दसवीं की बालिकाओं को ट्रांसपोर्ट वाउचर के माध्यम से ट्रांसपोर्ट भत्ता देने के निर्देश दिए गए हैं।
ये राशि मिलेगी : प्राइमरी के बालक-बालिकाओं को ट्रांसपोर्ट वाउचर के रूप में प्रति उपस्थिति 10 रुपए, अपर प्राइमरी के विद्यार्थियों को 15 रुपए अथवा सत्र पर्यंत अधिकतम 3 हजार रुपए तथा 9-10 वीं की बालिकाओं को 20 रुपए प्रति उपस्थिति अधिकतम 5 हजार 400 रुपए ट्रांसपोर्ट वाउचर दिया जाएगा।
इन्हें नहीं मिलेगी : 11 वीं 12वीं की छात्राओं को ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसी तरह जिन बालिकाओं को निशुल्क साइकिल वितरण हो चुका हो, उन्हें ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
व्यवस्था ऐसे होगी
विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति की ओर से आवश्यकतानुसार विद्यार्थियों के समूह का गठन कर सत्र प्रारंभ से सत्र पर्यंत तक सामूहिक ट्रांसपोर्ट के लिए मासिक किराया (निर्धारित सीमा तक) व्यवस्था की जाएगी। निर्धारित सीमा से अधिक खर्च होने पर अतिरिक्त खर्च की व्यवस्था जन सहभागिता या भामाशाहों से की जाएगी। सामूहिक व्यवस्था नहीं होने पर ट्रांसपोर्ट वाउचर की राशि पात्र विद्यार्थियों के अथवा उनके अभिभावकों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। किसी भी रूप में नकद भुगतान नहीं दिया जाएगा।
इन्हें मिलेगी ट्रांसपोर्ट राशि
ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में ऐसे पहली से पांचवीं तक पढ़ने वाले बालक-बालिकाएं, जो अपने निवास स्थान से 1 किलोमीटर से अधिक दूरी से आती हैं तथा छठी से आठवीं तक के ऐसे बालक-बालिकाएं, जो 2 किलोमीटर से अधिक दूरी से स्कूल आते हों एवं नवीं-दसवीं की ऐसी बालिकाएं, जो 5 किलोमीटर से अधिक दूरी से स्कूल पहुंचती हों, उन्हें विभाग द्वारा ट्रांसपोर्ट वाउचर के रूप में किराए का भुगतान किया जाएगा।
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