प्रधान सहायकों की अनन्तिम ज्येष्ठता का निस्तारण/निवारण विषयक
आज्ञा संख्या नियुक्ति (1) बेसिक / 356 / 2022-23 एवं पृ० सं० नियुक्ति (1) बेसिक / 35372-771/ 2022-23 दिनांक 15 मार्च 2023 द्वारा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा लिपिक वर्ग सेवा नियमावली 1985 में दिए गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य के शिक्षा विभाग में एवं विशिष्ट संस्थानों में कार्यरत प्रधान सहायकों (वेतनमान -9300-34800 ग्रेड पे 4200 लेवल-6) की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची सम्बन्धित कार्मिकों से आपत्तियाँ प्राप्त करने की दृष्टि से प्रकाशित की गयी थी। अपत्तियों ज्येष्ठता के प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के अन्दर अर्थात दिनांक 31 मार्च, 2023 तक आमंत्रित की गयी
थी तथा निदेशालय के अर्द्धशासकीय पत्रांक नियुक्ति (1) बेसिक / 36176/2022-23 दिनांक 27 मार्च, 2023 द्वारा पुनः समस्तमण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश को यह निर्देशित किया गया कि वे अपने-अपने मण्डल की विधिवत् समीक्षाकर लें। यदि किसी कार्मिक की आपत्ति मण्डल / जनपद कार्यालय स्तर पर प्राप्त हो तो उसे तथा यदि अनन्तिम ज्येष्ठतासूची में उल्लिखित कोई कार्मिक सेवानिवृत्त हो चुका हो तो साक्ष्य सहित उसकी स्पष्ट सूचना के साथ सूची में अन्य कोईत्रुटियों परिलक्षित हो रही हो तो उसकी भी सुस्पष्ट सूचना निर्धारित समय के अन्तर्गत अनिवार्य रूप से अधोहस्ताक्षरीकार्यालय को उपलब्ध करायें अन्यथा इसके उपरान्त यदि कोई अन्य स्थिति उत्पन्न होती है तो उसके लिए सम्पूर्ण रूप सेवे स्वयं उत्तरदायी होंगे। तत्क्रम में प्रश्नगत प्रकरण में निम्नांकित विवरण के अनुसार प्राप्त आपप्तियों का
निवारण / निस्तारण एतद्द्वारा किया जाता है-
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