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सोमवार, 12 जून 2023

जो शिक्षक शिक्षिकाएं यह तबादला हेतु यह शर्त कर रहें हो पूरी वही करें आवेदन

 जो शिक्षक शिक्षिकाएं यह तबादला हेतु यह शर्त कर रहें हो पूरी वही करें आवेदन


शासनादेश संख्या-832/68-5-2023-133/2022 दिनांक: 02 जून 2023 के क्रम में शैक्षिक सत्र 2023-24के लिए बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक / शिक्षिकाओ के अन्तर्जनपदीयस्थानान्तरण / पारस्परिक अन्तर्जपदीय स्थानान्तरण के सम्बन्ध में सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद के पत्रॉक:- बे०शि०प०2023/ 10598-693 / 2023-24 दिनोंक- 08.06.2023 द्वारा अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण हेतु नीति निर्गत की गयी है। जिसके मुख्य बिन्दु निम्नवत है:- के आधार पर ही समस्त शिक्षक / शिक्षिकाये अपना आन लाइन आवेदन करें। जनपद में नियमित सेवा अवधि शिक्षिकाओं के लिए 02 वर्ष एवं शिक्षको के लिए 05 वर्ष होना अनिवार्य होगा सेवा अवधि की गणना कार्यरत जनपद के दिनॉक से की जायेगी।

अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण सेवा संवर्ग एंव नगर सेवा सबंर्ग से नगर सेवा सवंर्ग में किये जायेगें। चिकित्सा स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग, चिकित्सा अनुभाग-6 शासनादेश संख्या-365 / 2016 / 3124 / पाँच-6-2016-19 जी / 16 दिनांक:- 27 दिसम्बर 2016 के परिशिष्ट-च में वर्णित रोग से( स्वय अथवा पति-पत्नी एंव अविवाहित पुत्र/पुत्री) के ग्रसित होने पर लाभ देय होगा।

असाध्य एंव गभीर रोग में अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान, संजय गांधी आर्युविज्ञान संस्थान लखनऊ / एस०जी०पी०आई० सैफई, किंग जार्ज मेडिकल कालेज एंव समान सरकारी घोषित चिकित्सा विश्व विद्यालय / संस्थान और पी०जी०एच०एस० निजी चिकित्सालय जो राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा मान्य हो से उपचार चल रहा हो अथवा उपचार कराया गया हो द्वारा निर्गत चिकित्सा प्रमाण-पत्र जो चिकित्सालय के चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित तथा चिकित्सालय के चिकित्सा अधीक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित एंव कार्यरत जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होने पर ही लाभ देय होगा। वरीयता निर्धारण के लिए देय अंको का विवरण सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद के पत्रॉक:- बेoशिoप०

10598693/ 2023-24 दिनांक 08.06.2023 द्वारा अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण हेतु निर्गत नीति के बिन्दु संख्या-10 में वर्णित है उसी के आधार पर भारांक का लाभ प्राप्त होगा भारांक का लाभ प्राप्त किये जाने वाले साक्ष्यों को संलग्न करते हुए एक प्रति अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में आन लाइन आवेदन के साथ शिक्षक / शिक्षिकाओं द्वारा प्रत्येक दशा में दिनांक: - 15.06.2023 को सांय 05 बजे तक जमा किया जायेगा।

अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण हेतु केवल आन लाइन आवेदन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र लखनऊ द्वारा विकसित बेवसाइट पर ही स्वीकार किये जायेगे। मेन्युल आवेदन-पत्र (रजिस्टर्ड, स्पीड पोस्ट, कोरियर, दस्ती आदि) स्वीकार नही किये जायेगे।

निर्धारित प्रक्रिया अनुसार आवेदन पत्र सबमिट करने के उपरान्त ही पूर्ण माना जायेगा। अन्यथा की स्थिति की आवेदन पत्र निरस्त माना जायेगा। आवेदन पत्र में शिक्षक / शिक्षिका द्वारा की गयी किसी त्रुटि के लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगे अन्तिम रूप से सबमिट किये गये आवेदन पत्र में किसी प्रकार कोई संशोधन / परिवर्तन किसी भी स्तर पर अनुमन्य नही होगा। का शिक्षक / शिक्षिका द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के सत्यापन में अभिलेख फर्जी 


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