शिक्षा निदेशालय ने मांगी सूचना : दो से अधिक संतान होने से वंचित रहे कार्मिकों को मिलेगी पदोन्नति
बीकानेर . एक जून 2002 या इसके बाद दो से अधिक संतान होने पर पदोन्नति से वंचित किए गए कार्मिकों को भी देय तिथि से पदोन्नत करने के राज्य सरकार के आदेश के बाद शिक्षा विभाग ने ऐसे कार्मिकों को पदोन्नति का लाभ देने की कवायद शुरू कर दी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी संभागीय संयुक्त निदेशकों को पूर्व नियमों की वजह से पदोन्नति से वंचित किए गए कार्मिकों की सूचना 23 जून तक वाहक स्तर पर निदेशालय को भेजने के निर्देश दिए हैं। निदेशालय ने ऐसे कार्मिकों की भी सूचना मांगी है जिन्हें दो से अधिक संतान संबंधी प्रावधानों के कारण दो भर्ती वर्ष तक पदोन्नति से वंचित कर दिया था लेकिन दो भर्ती वर्ष के बाद जिन्हें पदोन्नत किया जा चुका है, अब ऐसे कार्मिकों को भी देय तिथि से पदोन्नति का लाभ दिया जाएगा।
पहले ये था प्रावधान
पहले 1 जून 2002 को या इसके बाद जिन कार्मिकों के दो से अधिक संतान थी उन्हें दो भर्ती वर्षों तक पदोन्नति से वंचित किए जाने का प्रावधान था। ऐसे कार्मिकों को दो भर्ती वर्षों के बाद पदोन्नति दी जाती थी।
अब यह प्रावधान
कार्मिक विभाग के आदेश क्रमांक एफ 7 (1) कार्मिक/क 2/95 /पार्ट दिनांक 16 मार्च 2023 द्वारा संबंधित सेवा नियमों में ये प्रावधान किया गया है कि 1 जून 2002 या उसके पश्चात संतानोत्पत्ति के फलस्वरूप 2 से अधिक संतान होने के कारण पूर्व में पदोन्नति पर विचार नहीं किया गया था, ऐसे कार्मिकों को उस तारीख से, जिसको उनकी पदोन्नति देय हो गई थी, पर विचार किया जाएगा।
निदेशालय स्तर पर इन पदों की होती है डीपीसी
निदेशालय द्वारा प्राचार्य,उप प्राचार्य, वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी, उप जिला शिक्षा अधिकारी शारीरिक शिक्षा, प्रधानाध्यापक मावि, व्याख्याता, संस्थापन अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, निजी सचिव, अतिरिक्त निजी सचिव, निजी सहायक ग्रेड प्रथम के पदों की डीपीसी की जाती है। इसलिए इन पदों के बारे में जानकारी मांगी गई है ताकि उन्हें पूर्व तिथि से पदोन्नति का लाभ दिया जा सकें।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें