Breaking

Primary Ka Master Latest Updates | Education News | Employment News latter 👇

गुरुवार, 15 जून 2023

पदोन्नति रोकने पर मांगा जवाब



शिक्षा विभाग: पदोन्नति रोकने पर मांगा जवाब

सीकर. व्याख्याता को उप प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति से वंचित करने के मामले में कोर्ट ने शिक्षा विभाग से जवाब मांगा है। उच्च न्यायालय ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के शासन सचिव एवं निदेशक को अभ्यावेदन को स्वीकार कर तय करने के निर्देश दिए है। अधिवक्ता संदीप कलवानिया ने बताया कि प्रार्थियां सुशीला रेवाड़ राजनीतिक विज्ञान में स्कूली व्याख्याता है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने वर्ष 2020-21 की रिक्तियों के लिए उप प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति की है। इसमें प्रार्थियां से कनिष्ठ व्याख्याताओं को उप प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति दे दी गई है लेकिन उनको पदोन्नति से वंचित कर दिया है। जबकि वह उप प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति की सभी योग्यताएं एवं मापदंड रखती है। इसके बावजूद भी विभाग ने प्रार्थियां को बिना कारण ही पदोन्नति से वंचित किया है।


कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें