विभागीय पदौनती समिति द्वारा निजी सहायक ग्रेड-II को निजी सहायक ग्रेड-I पद की वर्ष 2022-23 रिक्तियों के विरुद्ध च्य्नोप्रांत पदस्थापन आदेश
-:: कार्यालय आदेशः:-
राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम-1999 के नियम 32 परिशिष्ठ-1 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा निम्नांकित निजी सहायक ग्रेड-ना को निजी सहायक ग्रेड-1 पद की वर्ष 2022-23 की रिक्तियों के विरुद्ध चयनोपरांत इन्हें निजी सहायक ग्रेड-1 पद की वेतन श्रृंखला पे मेट्रिक्स एल-11 में पदोन्नत कर उनके नाम के सामने अंकित स्थान पर पदस्थापित किया जाता है।
निजी सहायक ग्रेड-1 को नव पदस्थापित स्थान पर दिनांक 01.06.2023 तक कार्यग्रहण करना आवश्यक होगा। संबंधित कार्यालय अध्यक्ष, संस्था प्रधान इनको अविलम्ब कार्यमुक्त करते हुए कार्यमुक्त / कार्यग्रहण की सूचना तत्काल इस कार्यालय को प्रेषित करेगें। यदि कर्मचारी पदोन्नति का परित्याग करना चाहता है तो संबंधित कार्यालयाध्यक्ष / संस्था प्रधान उनसे लिखित में पदोन्नति परित्याग का आवेदन पत्र प्राप्त कर इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से दिनांक 05.06.2023 तक पंजिकृत डाक से एवं मेल आई.डी. sogad2019@gmail.comपर भिजवावें एवं परित्याग का इन्द्राज मय वर्ष कार्मिक की सेवा पुस्तिका में किया जावे। निश्चित तिथि तक कार्यग्रहण नही करने की दशा मे रवतः ही पदोन्नति परित्याग माना जावेगा।
राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक प.7 (1) कार्मिक / क-2 / 95 दिनांक 20.06.2001 के प्रावधानुसार दिनांक 01.6.02 को या उसके पश्चात 02 से अधिक अधिक सन्तान नहीं होने का शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर कार्यमुक्त / कार्यग्रहण करवायें।
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