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शुक्रवार, 16 जून 2023

UP teachers transfer: ट्रांसफर के लिए किए गए आवेदन में संशोधन करने के लिए अपनानी होगी यह प्रक्रिया, पढ़िए विस्तार से



 UP teachers transfer: ट्रांसफर के लिए किए गए आवेदन में संशोधन करने के लिए अपनानी होगी यह प्रक्रिया, पढ़िए विस्तार से

यूपी के जनपद गोंडा के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अखिलेश प्रताप सिंह ने यूपी में चल रही टीचर्स ट्रांसफर प्रक्रिया के द्वारा शिक्षकों द्वारा किए गए आवेदन के संशोधन में आदेश निर्गत किया है कि आवेदन करने वाले शिक्षकों को आवेदन में संशोधन की छूट प्रदान की जाती है जिसके लिए पोर्टल जिला स्तर से एक बार पुनः खुलेगा।


How will the correction be done in the application for UP teachers transfer:

प्राप्त सूचना के अनुसार गोंडा बीएसए द्वारा जारी संशोधन की प्रक्रिया जैसी ही प्रक्रिया को जनपद के सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के द्वारा सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के पत्र के अनुसार किया जाएगा। आवेदन में किसी प्रकार की कोई भी त्रुटियों को शिक्षक अपने स्तर से ठीक करेंगे। इसके लिए सबसे पहले उन्हें जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्रत्यावेदन देना होगा और त्रुटियों के संशोधित होने के बाद भी बीएसए कार्यालय को त्रुटियां सही होने से संबंधित प्रार्थना पत्र भी देना होगा।


जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा ट्रांसफर के लिए आवेदन करने वाले शिक्षकों को निर्गत आदेश में कहा गया है कि ऐसे शिक्षक कि जिन्होंने अंतर्जनपदीय स्थानांतरण के लिए आवेदन किया है और आवेदन करते समय उनके आवेदन में त्रुटियां हो गई थी, वो शिक्षक अपने आवेदन की त्रुटियों का उल्लेख करते हुए स्वयं के द्वारा संशोधित करने के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्रत्यावेदन सौंपेंगे।


प्रत्यावेदन सौंपने के बाद जिन शिक्षकों के आवेदन में त्रुटियों के लिए संशोधन होना होगा ऐसे शिक्षकों के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा पोर्टल को पुनः खोला जाएगा जिसके बाद शिक्षकों द्वारा अपने आवेदन में त्रुटियों को सही करते हुए अपना आवेदन सबमिट करना होगा। और अंत में आवेदन की त्रुटियों के संशोधित हो जाने संबंधी प्रार्थना पत्र जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी में जमा करके बीएसए को सूचित भी करना होगा।


यूपी टीचर्स ट्रांसफर के लिए आवेदन में करेक्शन कैसे होगा? जानिए

उत्तर प्रदेश के जनपद गोंडा के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अखिलेश प्रताप सिंह ने सचिव उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के पत्र का हवाला देते आदेश निर्गत किया कि दिनांक 14.06.2023 द्वारा शैक्षिक सत्र 2023-24 में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक/शिक्षिका द्वारा अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण हेतु आनलाइन आवेदन में ग्रामीण अथवा नगर क्षेत्र, पदनाम, कैडर एवं जेन्डर को ठीक करने के लिए अधोहस्ताक्षरी के लॉगिन पर डाटा संशोधित / रिसेट करने की सुविधा प्रदान की गयी है।


अतः उक्त के कम में अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण हेतु आनलाइन आवेदन करने वाले ऐसे शिक्षक / शिक्षिका जिनके द्वारा अपने आनलाइन आवेदन में ग्रामीण अथवा नगर क्षेत्र, पदनाम, कैडर एवं जेन्डर में हुई त्रुटि को संशोधित कराना है, वे इस आशय का प्रत्यावेदन कि उन्हें अपने ऑनलाइन आवेदन में उपरोक्त अंकित त्रुटियों का संशोधन अधोहस्ताक्षरी स्तर से अथवा अपना आवेदन रिसेट कराते हुए स्वयं संशोधन करना है का स्पष्ट उल्लेख करते हुए, अनिवार्य रूप से दिनांक 17.06.2023 तक अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।


ऐसे शिक्षक / शिक्षिका जिनके द्वारा अपना ऑनलाइन आवेदन रिसेट कराया जाता है, वे अपने आवेदन में वांछित संशोधनोपरान्त आवेदन निर्धारित बेवसाइट पर सबमिट करते हुए संशोधित आवेदन पत्र अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में दिनांक 17.06.2023 उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तक शिक्षक / शिक्षिका अपना आवेदन रिसेट कराने के उपरान्त निर्धारित बेवसाइड पर अनिवार्य रूप से अपना आवेदन पूर्णरूप से सबमिट अवश्य करेगें।

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