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शनिवार, 17 जून 2023

UP Teachers Transfer: ट्रांसफर विशेष जानिए खास- खास बातें


UP Teachers Transfer:  ट्रांसफर विशेष  जानिए खास- खास बातें

शिक्षिका 02 वर्ष एवं शिक्षक 05 वर्ष की नियमित सेवावधि पूर्ण किये जाने के उपरान्त हीऑनलाइन आवेदन के लिए अर्ह होंगे। सेवावधि की गणना कार्यरत जनपद के दिनांक सेऑनलाइन आवेदन की अन्तिम तिथि 17.06.2023 तक की जायेगी।कल अभिभावक ( अविवाहित पुत्र-पुत्रियों का अकेले पालन करने वाले शिक्षक एवं शिक्षिका) अर्थात जीवनसाथी (Spouse) की असामयिक मृत्य होने तथा परिवार न्यायालय / सक्षम न्यायालय द्वारा निर्गत तलाक (Divorce) सम्बन्धी आदेश के उपरान्त अकेले रहने वाले शिक्षक एवं शिक्षिका जो अविवाहित पुत्र-पुत्रियों को पालन करते हो, माने जायेंगे।


ट्रांसफर विशेष

यदि किसी साथी का वर्तमान में loan चल रहा है तो उन्हें चिंता की कोई जरूरत नही है बैंक वाले बिना किसी बाधा के नोड्यूज इशू कर देंगे।बेसिक में फेस्टिव seasion चल रहा है। अन्तर्जनपदीय सामान्य व पारस्परिक ट्रांसफर, जिले के अंदर म्यूच्यूअल, प्रमोशन कैसलेश राज्य पुरस्कार।



1️⃣  समस्त प्रकार के कैंसर

2️⃣  समस्त प्रकार के हृदय रोग

3️⃣  डायलिसिस और गुर्दा प्रत्यारोपण सहित समस्त प्रकार के गुर्दा रोग

4️⃣ दीर्घकालीन यकृत रोग और यकृत प्रत्यारोपण

5️⃣  यकृत संरक्षा प्रक्रिया और तात्कालिक उपचार हेतु आवश्यक बचाव सर्जरी_

6️⃣ अल्पकालिक अत्यन्त गंभीर यकृत रोग

7️⃣  घुटने और कूल्हे का बदलाव

8️⃣  प्रोस्टेट ग्लैण्ड सर्जरी

9️⃣  कार्निया प्रत्यारोपण


ऐसे शिक्षक एवं शिक्षिका जो वर्तमान में निलम्बित है, को अर्न्तजनपदीय स्थानान्तरण प्रक्रिया में आवेदन करने से वंचित नही किया जायेगा तथा ऐसे शिक्षक एवं शिक्षिका को यदि स्थानान्तरण का लाभ प्राप्त होता है, तो उनके विरुद्ध प्रचलित अनुशासनात्मक कार्यवाही समाप्त होने के पश्चात कार्यमुक्त किया जायेगा ।अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण सेवा सवर्ग मे तथा नगर सेवा सवंर्ग से नगर सेवा सवंर्ग में किये जायेंगे। ऐसे शिक्षक एवं शिक्षिका जो खण्ड शिक्षा अधिकारी के अधीन कार्यरत है ग्रामीण सेवा संवर्ग के शिक्षक एवं शिक्षिका तथा जो नगर शिक्षा अधिकारी के अधीन कार्यरत है नगर सेवा संवर्ग के शिक्षक एवं शिक्षिका होंगे।


ऐसे शिक्षक एवं शिक्षिका जो सेवा में दिव्यांगता के आधार पर चयनित है, की दिव्यांगता कम से कम 40 प्रतिशत हो तथा उनके द्वारा सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया हो, अर्ह होंगे। सेवा में आने के बाद अपरिहार्य कारणों से दिव्यांग हुए शिक्षक एवं शिक्षिका द्वारा प्रस्तुत दिव्यांग प्रमाण पत्र जिनके दिव्यांगता का प्रतिशत कम से कम 40 प्रतिशत का पस्तुत किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में भौतिक सत्यापनोंपरान्त अग्रतर कार्यवाही की जायेगी। दृष्टिबाधित दिव्यांगता, श्रवण बाधित एवं चलन क्रिया से सम्बन्धित दिव्यांगता का गहनता से परीक्षण / भौतिक सत्यापन किया जायेगा

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