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गुरुवार, 27 जुलाई 2023

वरिष्ठ प्रयोग शाला सहायक ग्रेड 2 डीपीसी 2021 -22 , 2022 -23 पदोनत्ति पदस्थापन ,अजमेर संभाग

 वरिष्ठ प्रयोग शाला सहायक ग्रेड 2 डीपीसी  2021 -22 , 2022 -23  पदोनत्ति पदस्थापन ,अजमेर संभाग

कार्यालय आदेश राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम 1971 एंव संशोधित नियम 2017 के प्रावधानान्तर्गत गठित विभागीय पदौन्नति समिति द्वारा वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के पद पर सत्र 2021-22 एवं 2022-23 के चयन हेतु बैठक दिनांक :- 17.07.2023 के उपरान्त स्थानीय कार्यालय की संस्था-1 के पत्रांक सनि/ शि/ प्रशास डीपीसी 21-22 / 178 एवं सनि / शि/ प्रशास डीपीसी 22-23/179 दिनांक 17.07.2023 के द्वारा निम्न कार्मिकों का चयन वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक सत्र 2021-22 एवं 2022-23 की रिवतियों के विरूद्ध चयन तिथि से चयन किए जाने के क्रम में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के निर्देशानुसार पदोन्नत कार्मिकों (व.अ. पद एवं न्यायालय में लम्बित वाद को छोड़कर) की काउंसलिग दिनांक 25.07.2023 को आयोजित कर आयोजित परामर्श कैम्प में उपस्थित कार्मिकों को पदस्थापन हेतु दिये विकल्प अनुसार एवं अनुपस्थित कार्मिकों को प्रकाशित रिक्तियों में शेष रही रिक्तियों पर संलग्न सूची अनुसार पदस्थापन इनके नाम के सम्मुख स्थान पर किया जाता है।

इन्हे पदस्थापन स्थान पर दिनांक 09.08.2023 तक आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करना होगा। इन्हे चयनित वर्ष से नियमानुसार पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2008 के अन्तर्गत पे बैण्ड 9300-34800 ग्रेड पे 3600/- पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 के अन्तर्गत पे मैट्रिक्स लेवल L-10 देय होगा। पूर्व से ही उच्चतर वेतनमान पा रहे कार्मिको को नियमानुसार / उनका विद्यमान वेतन ही देय होगा।सम्बन्धित संस्था प्रधान / कार्यालयध्यक्ष कार्मिकों को कार्यग्रहण कराने से पूर्व निम्न बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित कर लें ।

 1 आदेश में वर्णित सभी प्रविष्टियों के सत्यापन पश्चात ही कार्मिक को कार्यग्रहण करवाया जाए अन्यथा सूचना इस कार्यालय को देवे

2. संस्था प्रधान कार्यमुक्त करने से पूर्व सुनिश्चित कर ले कि सम्बन्धित कार्मिक पदौन्नत पद की योग्यता रखता है। अयोग्य / अपात्र / वांछित / मान्यता प्राप्त योग्यता नहीं रखने वाले कार्मिको को कार्यमुक्त / कार्यग्रहण नहीं करवाया जाकर सूचना तत्काल इस कार्यालय को प्रेषित करे ।


3. सम्बन्धित कार्मिक के विरुद्ध विभागीय जाँच चल रही हो / निलम्बित हो / न्यायालय स्थगन से कार्यरत हो तो इस कार्यालय से मार्गदर्शन प्राप्त कर ही पदौन्नत पद कार्यग्रहण किया जावे। 

4. संस्था प्रधान कार्य ग्रहण कराने पर कार्मिक की सेवा पुस्तिका में वर्तमान चयन वर्ष का स्पष्ट उल्लेख करे । संलग्न सूची में अंकित कार्मिको को आदेश तामिल करवाने की समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित संस्था प्रधान की रहेगी। यदि इनका कार्यरत स्थान परिवर्तित हो गया हो तो इनके परिवर्तित / वर्तमान कार्यरत स्थान पर उक्त आदेश तामिल करवाये जायें । यदि पदोन्नत कार्मिक पदोन्नति ग्रहण नहीं करना चाहता है तो सम्बन्धित संस्थाप्रधान कार्मिक से लिखित में पदोन्नति परित्याग करने का प्रार्थना पत्र प्राप्त कर सम्बन्धित कार्मिक की सेवा पुस्तिका में पदोन्नति परित्याग करने का लाल स्याही से इन्द्राज कर प्रार्थना पत्र व सेवापुस्तिका की प्रमाणित प्रति इस कार्यालय को दिनांक 10.08.2023 तक अनिवार्यतः भिजवायें।









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