भंडार में उपलब्ध स्थाई सामग्री का वर्ष 2023-24 का भोतिक सत्यापन करने एवं बेशी अप्रचलित/अनुपयोगी सामान का निस्तारण बाबत
विषय:- मण्डार में उपलब्ध स्थायी सामग्री का वर्ष 2023-24 का भौतिक सत्यापन करने एवं बेशी / अप्रचलित / अनुपयोगी सामान का निस्तारण बाबत ।
उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 का आपके कार्यालय एवं अधीनस्थ विद्यालयों के स्थायी भण्डार पंजिका में उपलब्ध सामग्री का सामान्य वित्तीय लेखा नियमों के पार्ट के नियम 12, 13 में दी गई निर्धारित प्रक्रिया एवं नियमों के अनुसार भण्डार में उपलब्ध सामग्री का भौतिक सत्यापन दिनांक 31.07.2023 तक अनिवार्य रूप से किया जावे। इसके अतिरिक्त इस कार्यालय के पत्र दिनांक 25.04.28 के द्वारा पूर्व में भी निर्देशित किया गया था कि जिन कार्यालय एवं विद्यालयों को ई-आक्शन हेतु चयनित नहीं किया गया है, उनका भी अलग से एक कार्यक्रम बनाया जाकर एवं अभियान चलाकर बेशी / अप्रचलित / अनुपयोगी सामान
का निस्तारण करवाया जाना सुनिश्चित करावें । तत्पश्चात संबंधित संभागीय संयुक्त निदेशक अपने क्षेत्राधिकार के समस्त जिले की समेकित भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट बनाई जाकर इस कार्यालय को दिनांक 10.08.2023 तक अनिवार्य रूप से भिजवाई जानी सुनिश्चित करें ताकि इस कार्यालय द्वारा पूरे विभाग की समेकित रिपोर्ट निदेशक निरीक्षण विभाग जयपुर को भिजवाई जा सके ।
• भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट के आधार पर बेशी / अनुपयोगी / अप्रचलित सामान का निस्तारण सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के पार्ट -ना के नियम 16 से 21 एवं 22 से 27 में अंकित प्रावधानों के अनुसार करने की कार्यवाही करें। नकारा सामग्री के निस्तारण हेतु शक्तियां सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के पार्ट- के आईटम संख्या 35 से 37 के अनुसार होगी ।
मासिक प्रगति रिपोर्ट माह की 5 तारीख को निर्धारित प्रपत्र में अनिवार्य रूप से school03power@gmail.com पर भिजवाना सुनिश्चित करें ।
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