महात्मा गाँधी विद्यालयों में संविदा कार्मिक को कार्यग्रहण और अधिशेष कार्मिक को कार्यमुक्त नहीं करने बाबत
विषयः संविदा शिक्षकों के कार्यग्रहण से विद्यालयों में पूर्व से कार्यरत शिक्षकों के समायोजन के सम्बन्ध में।
प्रसंगः- समसंख्यक दिशा-निर्देश पत्र दिनांक: 23.07.2023
विषयान्तर्गत लेख है कि प्रासंगिक पत्र दिनांक: 23.07.2023 द्वारा "सहायक अध्यापक लेवल प्रथम व सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय संविदा भर्ती 2023 के तहत चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग व पदस्थापन के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश जारी किए गए थे उक्त दिशा-निर्देशों के क्रम में चयनित संविदा शिक्षकों के नियुक्ति आदेश समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मु.), नाध्यमिक द्वारा जारी किए जा चुके हैं। उक्त संविदा भर्ती 2023 प्रक्रिया के तहत पदस्थापन से उन विद्यालयों में अध्यापक लेवल-प्रथम / द्वितीय जो साक्षात्कार के माध्यम से पहले से कार्यरत हैं, संविदा कार्मिक द्वारा कार्यग्रहण किए जाने पर अध्यापक, लेवल प्रथम अथवा अध्यापक, लेवल द्वितीय संबंधित विषय (जो भी लागू हो) अधिशेष होने पर उन्हें :-
1- आगामी आदेशों तक कार्यमुक्त नहीं किया जाए। इस हेतु पृथक से दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगें।
2- उक्त शिक्षकों को अध्यापक लेवल प्रथम अथवा किसी भी अन्य विषय के अध्यापक लेवल द्वितीय पद के विरूद्ध कार्यरत मानते हुए आगामी आदेशों तक उसी विद्यालय में शिक्षण कार्य करवाया जाये।
3- अध्यापक लेवल-प्रथम/द्वितीय का कोई भी पद रिक्त नहीं होने पर जिला शिक्षा अधिकारी (मु.) माध्यमिक विद्यालयों से सूचना प्राप्त कर निदेशालय को इसकी अवगति देवें निदेशालय से निर्देश प्राप्त होने पर ही कार्यमुक्त / समायोजन की कार्यवाही की जायें।
उन विद्यालयों में अध्यापक, लेवल-प्रथम/द्वितीय जो साक्षात्कार प्रक्रिया के बिना पहले से कार्यरत हैं, संविदा कार्मिक द्वारा कार्यग्रहण करने पर अधिशेष होने पर उन्हें निदेशालय के पत्रांकः शिविरा / मा / संस्था / एफ - 1ए / महात्मा गांधी (अंग्रेजी) / 2020 दिनांक: 29.11.2022 (प्रति संलग्न ) के अनुसार समायोजित किया जाए।
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