दो से अधिक संतान होने के कारण कार्मिकों को पदोन्नति का लाभ दिए जाने के सम्बंध में कार्मिक विभाग परिपत्र
कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 16.03.2023 द्वारा विविध सेवा नियमों में प्रावधान किया गया है कि ऐसा कार्मिक, जिसके 01 जून, 2002 को या इसके पश्चात दो से अधिक संतान होने के कारण उसे पदोन्नति से वंचित किया गया था, की पदोन्नति के लिए उस तारीख से जिसको उसकी पदोन्नति देय हो गयी थी, विचार किया जायेगा। इस नियम के क्रियान्वयन के लिए पहले से पदोन्नत किसी व्यक्ति को पदावनत नहीं किया जायेगा। तत्पश्चात कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 24.05.2023 द्वारा उक्त अधिसूचना के संबंध में निर्देश जारी किये गये है। उक्त अधिसूचना जारी होने के पश्चात डीपीसी वर्ष 2023-24 की नियमित डीपीसी आयोजित किये जाने से पूर्व अधिसूचना दिनांक 16.03.2023 से प्रभावित कार्मिकों को उन्हें देय पदोन्नति तिथि से पदोन्नति पर विचार किये जाने हेतु संबंधित वर्षों की डीपीसी अनुशंषाओं को रिव्यू किया जायेगा एवं संबंधित वर्ष में रिक्ति उपलब्ध नहीं होने पर वित्त विभाग से छाया पद स्वीकृत कराया जायेगा ।
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