DPC from HM to Principal & Lecturer to Principal 2017-18 to 2023-24
राजस्थान सरकार संस्कृत शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक पं.1 ( 13 ) संस्कृत शिक्षा / 2023 / 1342 दिनांक 21.07.2023 द्वारा राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (विद्यालय शाखा) नियम, 2015 के नियम 30 एवं 31 के प्रावधानान्तर्गत प्रधानाध्यापक प्रवेशिका विद्यालय से प्रधानाचार्य (वरिष्ठ उपाध्याय विद्यालय) पदों पर पदोन्नति हेतु गठित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 26.07. 2023 को आयोजित की गयी। विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंषानुसार निम्नलिखित प्रधानाध्यापक प्रवेशिका विद्यालय को प्रधानाचार्य (वरिष्ठ उपाध्याय विद्यालय) पद पर पे मेट्रिक्स लेवल L-16 में पदोन्नति वर्ष 2017-18 से 2023-24 के लिए वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर चयनित किया गया है।
विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयनित सभी अधिकारियों के लिए पृथक से आदेश जारी होने तक उनके नाम के सम्मुख अंकित रिक्ति की तिथि से पदोन्नति के पात्र है। सभी पदोन्नत अधिकारी (सेवानिवृत्त, मृत्यु को छोड़कर) अपने वर्तमान पद को अस्थाई रूप से यथा आवश्यकतानुसार क्रमोन्नत मानते हुए अपने नाम के सम्मुख अंकित तिथि को अथवा इसके पश्चात् कार्यग्रहण कर अग्रिम आदेशों तक गथावत कार्यरत रहेगे एवं कार्यग्रहण रिपोर्ट इस विभाग को प्रेषित करेंगे पदोन्नति का वास्तविक नगद लाभ कार्यग्रहण करने की तिथि से ही देय होगा पदोन्नति पर पदस्थापन आदेश अलग से जारी किए जाएंगे।
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