अनुसूचित क्षेत्र (TSP Area) के अध्यापकों से प्राप्त विकल्पों के आधार पर गैर अनुसूचित क्षेत्र (Non TSP Area) में समायोजन की जिला आवंटन सूची
राज्य सरकार के पत्रांक प.5 (5) प्राशि / संस्था. टीएसपी-नॉनटीएसपी / 2018- पार्ट -02604 जयपुर दिनांक: 25.07.2023 के दिशा-निर्देशानुसार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस. बी. सिविल याचिका संख्या 981 / 2022 चेतराम मीणा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य तथा अन्य कनेक्टेड याचिकाओं में पारित समेकित आदेश दिनांक 02.02.2023 के क्रम में एवं कार्मिक विभाग द्वारा राजस्थान विनिर्दिष्ट क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं अन्य सेवा शर्तें) नियम 2014 दिनांक 28.01.2014 एवं इस संबंध में समय-समय पर जारी परिपत्रों की अनुपालना में अनुसूचित क्षेत्र ( TSP Area) के अध्यापकों से प्राप्त विकल्पों के आधार पर गैर अनुसूचित क्षेत्र (NonTSP Area) में समायोजन के क्रम में संलग्न सूची अनुसार जिला आवंटन किया जाता है-
उपर्युक्त समायोजन आदेश निम्नांकित शर्ताधीन प्रभावी होंगे:-
1. विनिर्दिष्ट क्षेत्र में पदस्थापित कार्मिक जिन्होंने विनिर्दिष्ट क्षेत्र से बाहर जाने का विकल्प दिया है उनके पदों की गणना रिक्त पद के विरूद्ध की जाकर पारिणामिक रूप से उपलब्ध रिक्त पदों पर प्रक्रियाधीन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक अध्यापक (अनुसूचित क्षेत्र ) सीधी भर्ती - 2022 के माध्यम से उपलब्ध वैकल्पिक कार्मिकों के कार्यभार ग्रहण करने तथा माध्यमिक शिक्षा में प्रारम्भिक शिक्षा विभाग से 6(3) चयनित कार्मिकों के कार्यग्रहण करने पर उपर्युक्त कार्मिकों को कार्यमुक्त किया जावे।
2. बिन्दु संख्या 1 के अनुसार उपर्युक्त कार्मिकों के पदस्थापन संबंधी कार्यवाही संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा स्तर से काउंसलिंग के माध्यम से की जावेगी जिस हेतु पृथक से विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये जायेंगे।
3. उपर्युक्त आशार्थियों को जिला आवंटन संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा के माध्यम से प्राप्त विकल्पों के आधार पर किया गया है, यदि किसी कार्मिक का वर्तमान पदस्थापन स्थान सूची में अंकित पदस्थापन स्थान से भिन्न है तो यह सुनिश्चित किया जावे कि कार्मिक वर्तमान में उसी मूल पद पर संबंधित जिले के टी.एस.पी. क्षेत्र में कार्यरत होने की स्थिति में ही समायोजन किया जाना है, इससे इतर स्थिति में उपर्युक्त जिला आवंटन उस कार्मिक की सीमा तक निष्प्रभावी होगा।
4. विनिर्दिष्ट क्षेत्र में पदस्थापित कार्मिक जिन्होंने विनिर्दिष्ट क्षेत्र से बाहर जाने का विकल्प दिया है एवं वर्तमान में राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 144 क के तहत शिक्षा विभाग से अन्य विभाग में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है ऐसे कार्मिकों के प्रतिनियुक्ति से विभाग में लौटने पर गैर अनुसूचित क्षेत्र में समायोजन नियमानुसार किया जावेगा।
5. उपर्युक्त कार्मिकों में से यदि कोई कार्मिक वर्तमान में निलम्बित / लम्बे समय से अनुपस्थित / किसी अन्य न्यायालय निर्णय से स्थगन प्राप्त हो, ऐसे कार्मिकों पर उपर्युक्त आदेश प्रभावी नहीं होंगे।
6. कार्मिक का परिवीक्षाकाल पूर्ण नहीं होने की स्थिति में उक्त आदेश प्रभावी नहीं होंगे।
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