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मंगलवार, 8 अगस्त 2023

दिनांक 01-01-2004 एवं उसके पश्चात नियुक्त कार्मिकों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS ) लागू करने के निर्णय के दृष्टिगत रख राजस्थान सिविल सेवा (अंशदायी पेंशन) नियम, 2005 निरसित होने के उपरान्त भी NPS के अन्तर्गत आहरण प्राप्त करने के संबंध में।


दिनांक 01-01-2004 एवं उसके पश्चात नियुक्त कार्मिकों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS ) लागू करने के निर्णय के दृष्टिगत रख राजस्थान सिविल सेवा (अंशदायी पेंशन) नियम, 2005 निरसित होने के उपरान्त भी NPS के अन्तर्गत आहरण प्राप्त करने के संबंध में।

संदर्भ: वित्त (नियम) विभाग परिपत्र दिनांक 28.08.2022 06.09.2022, 30.12.2022. 31.03.2023, 30.06.2023 16.07.2023.

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित परिपत्रों द्वारा दिनांक 1-1-2004 एवं उसके पश्चात् नियुक्त कार्मिकों द्वारा NPS के अन्तर्गत दिनांक 1-4-2022 से दिनांक 28-8-2022 तक आहरण की गई राशि को दिनांक 31-07-2023 तक अधिकतम चार किश्तों में सम्बन्धित बजट मद में जमा कराने हेतु निर्देशित किया गया था । NPS के अन्तर्गत आहरित की गई राशि को सम्बन्धित बजट मद में जमा कराने की अवधि अब दिनांक 31-08-2023 तक बढ़ायी जाती है।





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