शिक्षा विभाग के 17 कार्मिकों को विदेश जाने की अनुमति
बीकानेर. शिक्षा विभाग के संभाग स्तरीय 17 कार्मिकों को विदेश जारी की अनुमति जारी की गई है। इस संबंध में संयुक्त निदेशक बीकानेर संभाग ने आदेश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया है कि कार्मिक सक्षम अधिकारी से अवकाश स्वीकृत कराने के बाद ही विदेश जा सकेंगे। इसके अलावा कार्मिक विदेश में स्वीकृत अवधि से अधिक समय तक नहीं ठहर सकेंगे। अवकाश समाप्त के बाद अपने मूल स्थान पर उपस्थित होना होगा। स्वीकृत अवकाश की अवधि के बाद भी अगर कार्मिक अपने मूल पद से गैर हाजिर रहेगा, तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
साथ ही एक बार स्वीकृत अवकाश में इजाफा नहीं किया जाएगा। साथ ही विदेश से भेजा गया त्याग पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। विदेश यात्रा पर जाने से पहले संबंधित कार्यालय को विदेश प्रवास में ठहरने का पता, मोबाइल नंबर आदि कार्यालय को देने होंगे। इसके अलावा विदेश यात्रा के लिए अथवा विदेश यात्रा के दौरान राज्य सरकार के माध्यम से कोई विदेशी विनिमय नहीं किया जाएगा।
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