अनुमोदित व गैर अनुमोदित चिकित्सालयों में आर.जी.एच.एस लाभार्थियों द्वारा दिनांक 10.02.2023 से 22.02.2023 एवं 19.03.2023 से 03.04.2023 तक करवाये गये इनडोर उपचार के पुनर्भरण के संबंध में ।
स्वास्थ्य के अधिकार बिल के विरोध में दिनांक 10.02.2023 से 22.02.2023 एवं 19.03.2023 से 03.04.2023 की अवधि में आरजीएचएस कार्डधारक द्वारा अनुमोदित एवं गैर अनुमोदित चिकित्सालयों में करवाये गये इनडोर उपचार को आपातकालीन स्थिति में कराया गया उपचार मानते हुए राजस्थान सिविल सेवा ( चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013 के नियम 22 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त व्ययित राशि के आरजीएचएस दरों के अनुरूप पुनर्भरण की सहमति प्रदान की जाती है। संबंधित लाभार्थियों द्वारा आरजीएचएस पोर्टल पर ऑनलाईन दावा प्रस्तुत किए जाने पर आरजीएचएस दरों के अनुरूप पुनर्भरण किया जायेगा ।
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