विषय :- विभिन्न मंत्रालयिक कर्मचारी संघों के आह्वान पर किये गये सामूहिक आंदोलन / हडताल / अवकाश अवधि का उपार्जित अवकाश / उपार्जित अवकाश खाते में उपार्जित अवकाश शेष नहीं होने की स्थिति में भविष्य में अर्जित होने वाले उपार्जित अवकाश से समायोजन करने / अन्य देय अवकाश स्वीकृत कर नियमित किये जाने के संबंध में ।
सन्दर्भ :- अशा. टीप.सं.प. 1 ( 1 ) वित्त / ग्रुप-2 / 89 दिनांक 21.06.2023
विभिन्न मंत्रालयिक कर्मचारी संघों के आह्वान पर अधीनस्थ विभागों एवं पंचायती राज संस्थाओं के मंत्रालयिक कर्मचारियों द्वारा दिनांक 10.042023 से 12.06.2023 तक के सामूहिक आंदोलन / हडताल / अवकाश अवधि का उपार्जित अवकाश / अन्य देय स्वीकृत कर नियमित किये जाने हेतु वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प. 1 ( 1 ) वित्त / ग्रुप-2 / 89 दिनांक 14.03.2022 के प्रावधान में शिथिलता प्रदान करते हुए उपरोक्त संदर्भित अशा टीप द्वारा वित्त विभाग की सहमति प्रदान की गई है, को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :-
"विभिन्न कर्मचारी महासंघों के आह्नान पर राज्य कर्मचारियों द्वारा दिनांक 10.04.2023 से 12.06.2023 तक की अवधि में किये गये सामूहिक आंदोलन / हडताल / अवकाश की अवधि का उपार्जित अवकाश / उपार्जित अवकाश खाते में उपार्जित अवकाश शेष नहीं होने की स्थिति में भविष्य में अर्जित होने वाले उपार्जित अवकाश से समायोजन करने / अन्य देय अवकाश स्वीकृत कर नियमित किये जाने हेतु वित्त विभाग की सहमति प्रदान की जाती है। जिन कर्मचारियों का उपार्जित अवकाश का समायोजन भविष्य में अर्जित होने वाले उपार्जित अवकाश से किया जाना है, ऐसे कर्मचारियों को अन्य उद्देश्यों के लिए उपार्जित अवकाश तब तक स्वीकृत नहीं किया जायेगा जब तक की हड़ताल अवधि के लिए स्वीकृत किये गये अग्रिन उपार्जित अवकाश का पूर्ण रूप से समायोजन नही हो जावे।"
यह माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुमोदित है।
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