डीएलएड संयुक्त मोर्चा द्वारा उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू करने के लिए ज्ञापन दे दिया गया
civil Apeal No - 005085/2023 और SLP NO - 003222/2022 - पर सुप्रीम कोर्ट ने 28 जून 2018 NCTE की गाईड लाईन को रद्द करने का फैसला किया है। जिसे उत्तर प्रदेश में तत्काल प्रभाव से लागू करने के सम्बन्ध में ।
सविनय निवेदन है कि NCTE की गाइड लाईन 28 जून 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को रद्द कर दिया है. और 25 नम्बम्बर 2021 से ही NCTE गाईड लाईन को रद्द मानने का फैसला किया है। अब देश भर में प्रक्रियाधीन भर्तियों पर किसी प्रकार से कानूनी बाँधा का सामना न करना पड़ें और उत्तर प्रदेश में विभिन्न हाईकोर्ट में लंबित मामलो का तुरन्त फैसला हो सकें। जिसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानते हुए 28 जून 2018 NCTE गाइड लाइन को रद्द करने की अधिसूचना तत्काल प्रभाव से जारी करें
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