शिक्षा विभाग का वसूली आदेश अपास्त
जोधपुर. राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की चलपीठ जोधपुर ने सेवानिवृत्त कार्मिक की अपील मंजूर करते हुए प्रत्यर्थी शिक्षा विभाग का वसूली आदेश अपास्त करने के आदेश दिए हैं।अधिकरण ने शिक्षा विभाग को नियमानुसार अपीलार्थी को अध्यापक ग्रेड तृतीय को देय अनुसार प्रथम, द्वितीय व तृतीय चयनित वेतनमान और एसीपी का लाभ देने को कहा है।
अपीलार्थी मुनकेश हबीब की ओर से अधिवक्ता युसुफ खान ने अधिकरण में अपील प्रस्तुत कर कहा कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति प्रयोगशाला सहायक के पद पर शिक्षा विभाग में राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम के तहत हुई और बाद में अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर समायोजित किया गया, लेकिन अपीलार्थी को वेतनमान 4500-7000 (9ए) का लाभ नहीं दिया गया। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद चलपीठ की सदस्य शुचि शर्मा व लेखराज तोसावड़ा ने अपील मंजूर करते हुए वसूली आदेश अपास्त करने का आदेश दिया।
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