पदस्थापन नहीं करने पर रेट ने लगाई आदेश पर रोक
सीकर . लैब टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत जगदीश प्रसाद को वरिष्ठ लैब टेक्नीशियन पद पर पदोन्नत किए जाने के बाद विकल्प पत्र में दिए गए स्थान पर पदस्थापित नही करने के मामलें से जुड़ी एक अपील की राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण (रेट) ने सुनवाई कर अपीलार्थी के पदस्थापन के आदेश पर रोक लगा दी है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव, निदेशक सहित दो अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है जगदीश प्रसाद फुलवारिया की ओर से एडवोकेट संदीप कलवानिया ने बताया कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने सात जून को प्रार्थी की लैब टेक्नीशियन से वरिष्ठ लैब टेक्नीशियन के पद पर पदोन्नत किया गया है।
विभाग ने पदोन्नति आदेश में ही पदोन्नत कार्मिकों से पदस्थापन के लिए तीन जगहों का विकल्प मांगा था। इस आदेश की पालना में प्रार्थी ने तीन जगहों का विकल्प भी दे दिया लेकिन विभाग ने 18 अगस्त को जारी पदस्थापन आदेश में उसके द्वारा दिए विकल्प वाली जगहों में से पदस्थापित नही कर उसे अन्य जगह पर पदस्थापित कर दिया। इसको लेकर प्रार्थी ने रेट में अपील दायर की और विकल्प पत्र में दिए गए स्थान पर पदस्थापित करने की गुहार लगाई। इस पर रेट ने प्रार्थी के 18 अगस्त के पदस्थापन आदेश पर रोक लगाकर उसके द्वारा दिए गए विकल्प वाली किसी एक जगह पर पदस्थापित करने की स्वतंत्रता दी है।
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