NPS: सरकारी कर्मचारी एनपीएस टीयर-2 खातों में भी चुन सकेंगे फंड मैनेजर
नई दिल्ली. नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) के टीयर-2 अकाउंट में निवेश करने पर अब सरकारी कर्मचारियों को अधिक रिटर्न मिलने की संभावना बढ़ गई है। पेंशन नियामक पीएफआरडीए ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस के नियमों में अहम बदलाव किया है। इसके तहत अब कर्मचारियों के एनपीएस टियर-2 खातों में भी डिफॉल्ट योजना का विकल्प मिलेगा, जो अब तक केवल टीयर-1 खातों में था। इससे कर्मचारी अपने टीयर-2 अकाउंट में निवेश के लिए पेंशन फंड मैनेजर को चुन सकेंगे। साथ ही कर्मचारी यह भी तय कर सकेंगे कि चुना गया फंड मैनेजर कितनी राशि कहां निवेश करेगा। इससे टियर-2 खाते में निवेश का जोखिम कम होगा और मुनाफे के अधिक अवसर बनेंगे। टियर-2 में निवेश विकल्प के तौर पर इक्विटी, कॉरपोरेट बॉन्ड व सरकारी बॉन्ड उपलब्ध हैं।
डिफॉल्ट योजना में ऐसे होता है निवेश: इस योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों की ओर से निवेश की गई राशि उनकी ओर से तय अनुपात में ही तीनों फंड मैनेजर्स यानी एसबीआइ पेंशन फंड, यूटीआइ रिटायरमेंट सॉल्यूशन और एलआइसी पेंशन फंड को आवंटित होता है। ये फंड मैनेजर 85% राशि फिस्क्ड इनकम वाले विकल्पों और 15% राशि इक्विटी में निवेश करते हैं।
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