महात्मा गांधी स्कूल हाईकोर्ट ने शिक्षकों के चयन पर 19 तक मांगा जवाब
जयपुर हाईकोर्ट ने प्रमुख शिक्षा सचिव व माध्यमिक शिक्षा निदेशक से पूछा है कि प्रदेश के 2000 से ज्यादा महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में प्राचार्य व उप प्राचार्य सहित अन्य शिक्षकों व कार्मिकों का चयन सिर्फ लिखित परीक्षा के जरिये ही क्यों किया गया? इस बारे में 19 अक्टूबर तक जवाब मांगा गया है। न्यायाधीश सुदेश बंसल ने कल्याणी की याचिका पर यह आदेश दिया। प्रार्थीपक्ष ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने जून में अंग्रेजी माध्यम वाले महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, स्वामी विवेकानंद राजकीय आदर्श विद्यालयों में विभिन्न पदों के लिए आवेदन मांगे।
माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने 17 जून को इन पदों पर भर्ती के लिए दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए। इसमें भी स्पष्ट किया कि इन स्कूलों में कार्मिकों का चयन इंटरव्यू के जरिए किया जाएगा। इसमें अंग्रेजी भाषा में संप्रेषण कौशलता की प्रमुख शर्त रखी गई। न्यूनतम 12 अंक लाना जरूरी होगा। फिर भी विभाग ने केवल लिखित परीक्षा ही ली और इसमें प्राप्त अंकों के आधार पर ही शिक्षकों व कार्मिकों का चयन कर लिया। वहीं 2 व 4 अक्टूबर को चयन प्रक्रिया पूरी करते हुए प्रदेश के स्कूलों में नियुक्ति के आदेश जारी किए। याचिका में प्रक्रिया को नियमों के विपरीत बताते हुए चुनौती दी गई।
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