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मंगलवार, 10 अक्तूबर 2023

BEO की आख्या पर निलंबित

 BEO की आख्या पर निलंबित

04-10-2023 द्वारा आख्या प्रेषित करते हुए निम्नवत् उल्लेख किया गया है मो0 अर्सलान जाफरी, सहायक अध्यापक, प्राथमिक विद्यालय सिरसा के सम्बन्ध में श्री विनय कुमार जायसवाल, स०अ०, विकासक्षेत्र - मछरेहटा द्वारा दिनांक 23.09.2023 को दूरभाष द्वारा अधोहस्ताक्षरी से शिकायत की गयी है। जिसके अंतर्गत श्री विनय कुमार जायसवाल द्वारा मो० अर्सलान जाफरी के प्रति आरोप प्रत्यारोपित करते हुये मौखिक रूप से अवगत कराया है कि गो० अर्सलान जाफरी द्वारा खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास क्षेत्र रेउसा, सीतापुर के सी०यू०जी० मोबाइल नं० से मो० अर्सलान जाफरी द्वारा अपनी निजी फोटो का प्रेषण, विकासक्षेत्र रेउसा के प्रा०वि० रेउसा 2 में कार्यरत स०अ०, सुश्री वन्दना वर्मा के मोबाइल नं० पर किया गया है। उक्त सम्बन्ध अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांकः बी०आर०सी०/552/2023-24 दिनांक 23.09.2023 द्वारा मो० अर्सलान जाफरी को नोटिस निर्गत करते हुये सुस्पष्ट स्पष्टीकरण उपलब्ध कराये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है। उक्तानुसार मो० अर्सलान जाफरी द्वारा अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में अपना स्पष्टीकरण दिनांकित 25.09.2023 उपलब्ध कराया है। में उक्त स्पष्टीकरण में मो० अर्सलान जाफरी द्वारा उल्लेख किया गया है कि "कि दिनांक 22.09.2023 को प्रार्थी विद्यालय अवधि के उपरान्त वांछित सूचना के प्रेषण हेतु ब्लाक संसाधन केन्द्र विकास क्षेत्र रेउसा गया था, उक्त दिवस को श्रीमान खण्ड शिक्षा अधिकारी का स्वास्थ्य बहुत खराब था. इस कारण खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रार्थी को विभाग द्वारा वांछित सूचनाओं के संकलन हेतु तत्काल गूगल लिंक तैयार करने के लिये निर्देशित किया गया। 


जैसा कि पूर्व में भी तकनीकी ज्ञान होने के कारण खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालय अवधि के उपरान्त प्रार्थी से तकनीकी सहयोग लिया जाता रहा है। उक्त कार्य प्रार्थी द्वारा खण्ड शिक्षा अधिकारी के सी०यू०जी० मोबाइल नं० से किया गया क्योकिं उक्त दिवस प्रार्थी का मोबाइल सुचारु रुप से काम नहीं कर पा रहा था / हैंग कर रहा था। प्रार्थी द्वारा खण्ड शिक्षा अधिकारी के सी०यू०जी० मोबाइल नं० का कोई भी दुरुपयोग जानबूझ कर नहीं किया गया है, न ही जानबूझ कर किसी को अपनी निजी फोटो भेजी हैं, प्रार्थी स्वीकार करता है संभव है की त्रुटिवश / किसी तकनीकी समस्या के कारण फोटो प्रेषित हो गई हों, फिर भी प्रार्थी खुद पर लगाए गए छदम आरोप के लिए क्षमाप्रार्थी है, प्रार्थी निर्दोष है। इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराना कि प्रार्थी द्वारा सदैव निष्ठा एवं ईमानदारी से अपने विद्यालयी एवं विभागीय दायित्वों का सम्यक निष्पादन किया है।"


उपरोक्त स्पष्टीकरण से मो० अर्सलान जाफरी पर प्रत्यारोपित आरोप के सम्बन्ध में मो० अर्सलान जाफरी द्वारा स्वीकार किया गया है कि त्रुटिवश / किसी तकनीकी समस्या के कारण अधोहस्ताक्षरी के सी०यू०जी० मोबाइल से मो० अर्सलान जाफरी के फोटो संभव है की त्रुटिवश / किसी तकनीकी समस्या के कारण फोटो प्रेषित हो गई हों । उपरोक्तानुसार मो० अर्सलान जाफरी द्वारा कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लंघन किया गया है साथ ही प्रत्यारोपित किये गये आरोप पुष्टित प्रतीत हो रहें है अस्तु उपरोक्त के सम्बन्ध में मो० अर्सलान जाफरी को अपने प्रति प्रत्यारोपित आरोपों का स्पष्टीकरण संतोषजनक न होने के कारण सम्बन्धित आरोपी शिक्षक को प्रथम दृष्टियता आरोपी मानते हुए निलंबित किये जाने सम्बन्धी संस्तुति सहित आख्या आपकी सेवा में अग्रेतर कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।"


अतः खण्ड शिक्षा अधिकारी की उक्त आख्या व संस्तुति के क्रम में श्री अर्सलान जाफरी, स०अ०, प्रा०वि० सिरसा, वि०ख०- रेउसा, जनपद सीतापुर को प्रकरण में प्रथम दृष्ट्या दोषी पाये जाने के कारण निम्नांकित आरोपों के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है :-

-: आरोप :-

खण्ड शिक्षा अधिकारी के सी०यू०जी० नम्बर का दुरूपयोग करते हुए सुश्री वन्दना वर्मा, स०अ०, प्रा०वि० रेउसा 2 के मोबाइल नम्बर पर अपनी निजी फोटो का प्रेषण किया जाना ।
01:-02:- 03:- 04:- कर्मचारी आचरण सेवा नियमावली के विपरीत कार्य करते हुए शिक्षक समाज की भूमिका को धूमिल किया जाना। विभागीय आदेशों एवं निर्देशों की सर्वथा ही जानबूझकर अवहेलना करते हुए स्वेच्छाचारिता का आचरण अपनाया जाना। निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निहित प्राविधानों का घोर उल्लंघन किया जाना । निलम्बन की अवधि में सम्बन्धित शिक्षक को वित्तीय हस्तपुस्तिका के खण्ड-2 भाग-2 के मूल नियम 53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता नियमानुसार देय होगा। 


सन्दर्भित निलम्बन प्रकरण का जांच अधिकारी श्री नवीन पटेल, खण्ड शिक्षा अधिकारी, वि०ख०- रामपुर मथुरा, जनपद- सीतापुर को नामित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि आरोपी शिक्षिक को अवसर देते हुए प्रकरण की जांच कर जांच आख्या साक्ष्यों व संस्तुति के साथ इस कार्यालय को 15 दिवस में अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित करना सुनिश्चित करें। निलम्बन की अवधि में श्री अर्सलान जाफरी प्रा०वि० पकौरी, वि०ख० - रेउसा, जनपद सीतापुर में अपनी दैनिक उपस्थिति देते रहेंगे।


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