वेतन व्यवस्था के लिए नया माड्यूल शुरू, ऑनलाइन भेजना होगा प्रकरण
बीकानेर . स्कूलों में पद रिक्त नहीं होने से अन्य रिक्त स्थान से वेतन आहरित करने के लिए शिक्षा विभाग ने नया माड्यूल शुरू किया है। इस माड्यूल में आवेदनकर्ता संस्था प्रधानों की ओर से जिस कार्मिक की वेतन व्यवस्था करानी होगी, उसकी प्रविष्टि की जाएगी । माड्यूल में जिस पद के विरुद्ध वेतन का आहरण किया जाना है, उसका विवरण अपलोड करना होगा।
उसके बाद माड्यूल पर स्वत: ही सक्षम प्राधिकारी के पास प्रकरण अग्रेषित हो जाएगा। यदि वेतन व्यवस्था तृतीय श्रेणी अध्यापक की होनी है, तो पद अंकित करते ही प्रकरण स्वत: माड्यूल से संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय को फॉरवर्ड ही जाएगा। ऐसे वरिष्ठ अध्यापक की वेतन व्यवस्था के लिए संभागीय संयुक्त निदेशक को तथा व्याख्याता और प्रधानाचार्यों की वेतन व्यवस्था के प्रकरण निदेशालय को फॉरवर्ड हो जाएंगे।
जैसे ही प्रकरण संबंधित अधिकारी को मिलेगा, नियुक्ति अधिकारी को 5 दिवस में वेतन व्यवस्था की आगामी कार्यवाही करनी होगी। अगर निर्धारित अवधि में वेतन व्यवस्था के आदेश जारी नहीं करते है, तो संभागीय संयुक्त निदेशक शेष प्रकरण निदेशक को भेजेंगे। आहरण वितरण अधिकारियों को निदेशालय से माड्यूल पर ऑनलाइन करने की प्रक्रिया भेजी गई है। आहरण वितरण अधिकारियों को उसी प्रक्रिया से प्रकरण तैयार कर ऑनलाइन करना होगा।
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