प्रधानाचार्य, उपप्रधानाचार्य समझेंगे बाल संरक्षण व पॉक्सो एक्ट
उदयपुर । राज्य में बच्चों के साथ बढ़ रहे यौन और शारीरिक अपराधों को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों को बाल अपराधों से संबंधित अधिनियम कानून के बारे में जानकारी देने की पहल की है। इसके अंतर्गत प्रधानाचार्य और उपप्रधानाचार्य को स्कूली बच्चों को बाल संरक्षण अधिनियम एवं पोक्सो एक्ट के बारे में समझाएंगे राज्य सरकार की मंशानुसार जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) की ओर से राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (आरएससीईआरटी), उदयपुर द्वारा अनुमोदित गतिविधि के तहत जिले के समस्त राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य एवं उपप्रधानाचार्य (पदोन्नत) को बाल संरक्षण अधिनियम एवं पोक्सो एक्ट विषय पर ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा।
डाइट के प्रधानाचार्य ने बताया कि प्रथम चरण में जिले के सलूम्बर, झल्लारा, लसाड़िया, सराड़ा, उपप्रधानासमारी, जयसमंद, ऋषभदेव, खेरवाड़ा, नयागांव, फलासिया ब्लॉक के प्रधानाचार्य व उपप्रधानाचार्य को प्रशिक्षण देंगे जबकि द्वितीय चरण में बड़गांव, भीण्डर, गोगुंदा, सावरा, कोटड़ा, झाड़ोल, मावली, कुराबड़, गिर्वा और वल्लभनगर ब्लॉक के समस्त राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य व उपप्रधानाचार्य को प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से लेना होगा।
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