शीर्ष 500 में शामिल विवि ही देश में खोल पाएंगे कैंपस
नई दिल्ली. वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष 500 में शामिल संस्थान ही भारत में कैंपस खोल सकेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए भारत में परिसर स्थापित करने और संचालन के लिए नियमों की अधिसूचना जारी की है। यूजीसी के अध्यक्ष एम. जगदीश कुमार ने बताया कि भारत में कैंपस खोलने वाले संस्थानों को फैकल्टी और स्टाफ की नियुक्ति में स्वायत्तता दी जाएगी।
फ्रेंचाइजी की अनुमति नहीं
विदेशी विश्वविद्यालय भारत में शिक्षण केंद्र, अध्ययन केंद्र या मूल इकाई की फ्रेंचाइजी नहीं खोल सकेंगे। इसके साथ ही भारत में अपने परिसर में कोई भी नया कार्यक्रम शुरू करने से पहले आयोग की अनुमति लेनी होगी। इसमें कहा गया, नियमों के तहत कोई भी कार्यक्रम ऑनलाइन या ओपन और दूरस्थ शिक्षा के रूप में पेश नहीं किया जा सकता। कार्यक्रम की आवश्यकताओं के हिसाब से 10 प्रतिशत से अधिक ऑनलाइन मोड में व्याख्यान की अनुमति नहीं है।
यूजीसी को नहीं देना होगा वार्षिक शुल्क
विदेशी संस्थानों को एकमुश्त आवेदन शुल्क के अलावा यूजीसी को कोई वार्षिक शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा। संस्थानों को पारदर्शी तरीके से शुल्क संरचना घोषित करने की अनुमति होगी और इसकी जानकारी दाखिला प्रक्रिया से 60 दिन पहले देनी होगी। यदि कोई विदेशी उच्च शिक्षण संस्थान (एफएचईआइ। विदेशी योगदान लेने की इच्छा रखता है, तो उसे विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 के तहत पंजीकरण या पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी।
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