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शनिवार, 18 नवंबर 2023

अध्यापकों के वेतन की व्यवस्था प्राचार्यो तथा उप प्राचार्यों के रिक्त पदों से, आदेश जारी



 अध्यापकों के वेतन की व्यवस्था प्राचार्यो तथा उप प्राचार्यों के रिक्त पदों से, आदेश जारी

बीकानेर. शिक्षा विभाग में पहली बार अध्यापक लेवल प्रथम तथा द्वितीय जैसे शिक्षकों के वेतन व्यवस्था के आदेश स्कूलों में रिक्त प्राचार्यों तथा उप प्राचार्यों के पदों से किए जाने के आदेश निदेशालय की ओर से जारी किए गए हैं। इन आदेशों में व्याख्याताओं का वेतन भी प्राचार्य और उप प्राचार्य के रिक्त पदों से आहरित करना शामिल है। दरअसल महात्मा गांधी स्कूलों में शिक्षकों की संविदा नियुक्ति के बाद इन स्कूलों में अधिशेष हुए शिक्षकों को अन्य स्कूलों में लगाया गया था, लेकिन उन स्कूलों में पद रिक्त नही होने या अन्य कारणों से इन शिक्षकों के वेतन आहरित नहीं किए जा सके थे।  


अभी हाल ही में विभाग ने शाला दर्पण पोर्टल पर वेतन वेतन व्यवस्था माड्यूल शुरू किया था, जिसमें ऐसे अधिशेष शिक्षकों या पद रिक्त नहीं होने से अन्यत्र स्थान से वेतन आहरित करने के लिए आवेदन करने के निर्देश दिए गए थे। संबंधित नियुक्ति अधिकारियों ने उनके अधीनस्थ स्कूलों से प्राप्त ऐसे आवेदनों में से ब्लॉक तथा जिले में रिक्त पदों से कुछ शिक्षकों के वेतन व्यवस्था के आदेश जारी कर दिए थे, लेकिन फिर भी कुछ शिक्षकों की वेतन व्यवस्था पद रिक्त नहीं होने से नहीं हो पाने पर प्रकरण निदेशालय को भेज दिए थे।


माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने प्रकरणों में मूल पद रिक्त नहीं होने पर इनके वेतन की व्यवस्था प्राचार्य तथा उप प्राचार्य के रिक्त पदों के विरुद्ध आहरित करने की स्वीकृति जारी की है। ऐसा पहली बार हुआ है, जब अराजपत्रित पदों की वेतन व्यवस्था राजपत्रित के रिक्त पदों से करने के आदेश जारी किए गए हैं। निदेशालय के आदेशों में कुल 79 शिक्षकों के आदेश हैं। इनमें 24 अध्यापक लेवल प्रथम,19 अध्यापक लेवल द्वितीय, 23 व्याख्याता, 3 उपप्राचार्य, 5 प्राचार्य तथा वरिष्ठ सहायक , कनिष्ठ सहायक, प्रबोधक तथा शारीरिक शिक्षकों की वेतन व्यवस्था शामिल है।


वैसे तृतीय श्रेणी अध्यापकों के वेतन की व्यवस्था नियुक्ति अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारियों की ओर से वरिष्ठ शिक्षको की संभागीय संयुक्त निदेशक तथा व्याख्याता, उप प्राचार्य और प्राचार्यों की वेतन व्यवस्था निदेशक द्वारा की जाती है, लेकिन इस बार नियुक्ति अधिकारियों के अधीनस्थ स्कूलों में पद रिक्त नहीं होने के कारण इन सभी की वेतन व्यवस्था प्राचार्य तथा उप प्राचार्यों के रिक्त पदों से की गई है।

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