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गुरुवार, 9 नवंबर 2023

निजी स्कूलों की मान्यता व क्रमोन्नति के लिए टाइम फ्रेम जारी, पहली बार वर्चुअल स्कूल की मान्यता भी

 

निजी स्कूलों की मान्यता व क्रमोन्नति के लिए टाइम फ्रेम जारी, पहली बार वर्चुअल स्कूल की मान्यता भी

जोधपुर । निदेशालय माध्यमिक शिक्षा ने प्राइमरी, मिडिल, सैकंडरी व सीनियर सैकंडरी, संकाय, भवन स्थानांतरण के साथ पहली बार वर्चुअल विद्यालय की मान्यता के लिए टाइम फ्रेम जारी किया है। शिक्षा विभाग इस टाइम फ्रेम के माध्यम से एआई तकनीक से पढ़ाने वाले वर्चुअल विद्यालय की मान्यता भी निजी स्कूलों के लिए जारी करेगा। इस दौरान राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अतिरिक्त अन्य बोर्ड से भी संबद्धता लेने की इच्छुक शिक्षण संस्थाएं भी एनओसी ले सकेंगी।


इस संबंध में निदेशालय से डीईओ प्राइवेट स्कूल पोर्टल यानी पीएसपी ने आदेश जारी किए। इसके तहत प्रथम चरण में 31 अक्टूबर तक सभी पत्रावलियों को स्कैन कर ऑनलाइन अपलोड कर आवेदन शुल्क ई-ग्रास पोर्टल के माध्यम से जमा करवाते हुए सभी सूचनाएं लॉक करनी होगी। वहीं द्वितीय चरण में ई-ग्रास जमा होने पर ऑटो जनरेटेड निरीक्षण दल का गठन होगा, जो सात दिन में संबंधित विद्यालय का निरीक्षण कर अपनी अभिशंषा अपलोड करेगा। साथ ही स्कूलों से हार्ड कॉपी लेकर निरीक्षण के बाद दो दिन में डीईओ कार्यालय में जमा करवाएंगे। 


इसके बाद निरीक्षण व परीक्षण की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट निदेशालय को अग्रेषित होगी और निरीक्षण प्रतिवेदन, रिपोर्ट और पेन ड्राइव वीडियो निदेशालय को भेजा जाएगा। इसके बाद निदेशालय द्वारा क्रमोन्नति या मान्यता संबंधी अनुमोदन जारी होगा। इसके बाद संबंधित संस्थाओं से सचिव, बालिका फाउंडेशन के नाम डिमांड ड्राफ्ट लिया जाएगा। वहीं तृतीय चरण में डीईओ माध्यमिक या डीईओ कार्यालय द्वारा निरस्ती प्रमाण पत्र जारी करने पर पोर्टल पर ऑनलाइन निर्णय के विरुद्ध शासन स्तर पर अपील की जा सकेगी।

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