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रविवार, 3 दिसंबर 2023

दो से अधिक संतान के चलते पदोन्नति से वंचित रहे मंत्रालयिक कर्मचारियों के लिए 262 छाया पद स्वीकृत

 

दो से अधिक संतान के चलते पदोन्नति से वंचित रहे मंत्रालयिक कर्मचारियों के लिए 262 छाया पद स्वीकृत

एक सप्ताह में होगी रिव्यू डीपीसी

बीकानेर  दो से अधिक संतान होने पर पदोन्नति से वंचित रहे मंत्रालयिक कर्मचारियों को चयन वर्ष से चयन कर पदोन्नति का लाभ देने के लिए वित्त विभाग ने शिक्षा विभाग में 262 छाया पदों के सृजन की स्वीकृति दी है। वित्त विभाग से स्वीकृति मिलने के बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी संभागीय संयुक्त निदेशकों को पत्र भेजकर कार्मिक विभाग के परिपत्र के अनुसार विभिन्न वर्षों की डीपीसी में 1 जून 2002 या उसके बाद दो से अधिक संतान होने के कारण पदोन्नति चयन से वंचित रहे कार्मिकों का पूर्व के वर्ष में चयन किए जाने की स्वीकृति देते हुए नियमानुसार छाया पद स्वीकृत करने के निर्देश दिए हैं।


संभागीय संयुक्त निदेशकों को अपने अधीनस्थ पात्र कार्मिकों को इन छाया पदों पर पदोन्नति देने को कहा है। ये छाया पद विभाग में रिक्त पद होने पर स्वत: समाप्त हो जाएंगे। छाया पदों का समायोजन तदनुसार रिक्त पदों पर प्राथमिकता से किया जाएगा। यदि विभाग में पद रिक्त नहीं होता है, तो छाया पद पर पदोन्नत कार्मिक-अधिकारी की सेवानिवृति या मृत्यु पर छाया पद स्वत: समाप्त हो जाएगा। गौरतलब है कि राजस्थान सेवा नियमों के नियम 7(36) में छाया अथवा सावधि पद का प्रावधान है। सामान्य तौर पर ऐसे पद एक निश्चित अवधि तक सृजित किये जाते हैं तथा इन पर कार्य करने वाले कर्मचारी का उस पद पर पदाधिकार जुड़ा रहता है ।


एक सप्ताह में रिव्यू डीपीसी के निर्देश

सभी संभागीय संयुक्त निदेशकों को उनके अधीनस्थ कनिष्ठ सहायक से वरिष्ठ सहायक तथा वरिष्ठ सहायक से सहायक प्रशासनिक अधिकारी पदों की रिव्यू डीपीसी एक सप्ताह में कर उन्हें यथावत कार्यग्रहण कराने को कहा गया है। संबंधित सहायक प्रशासनिक अधिकारियों के नाम अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारियों की वरिष्ठता सूची में जोड़ने अथवा विलोपन के प्रस्ताव निदेशालय को 20 दिसंबर तक भेजने को कहा गया है, ताकि आगामी पदों की रिव्यू डीपीसी की जा सके।


ये छाया पद हुए स्वीकृत


पदनाम छाया पदों की संख्या


वरिष्ठ सहायक 116


स. प्रशासनिक अधि. 116


अति. प्रशासनिक अधि. 02


प्रशासनिक अधिकारी 26


अतिरिक्त निजी सहायक 01


निजी सहायक 01


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