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शुक्रवार, 1 दिसंबर 2023

हाईकोर्ट ने दिए सेवानिवृत्त स्कूल व्याख्याता को वेतनवृद्धि देने के आदेश



 हाईकोर्ट ने दिए सेवानिवृत्त स्कूल व्याख्याता को वेतनवृद्धि देने के आदेश

नागौर के बुरड़ी गांव के स्कूल व्याख्याता जून 2015 में हुए थे सेवानिवृत्त, तब नहीं मिला था लाभ तो याचिका दायर की, हाईकोर्ट के फैसले से सैकड़ों कर्मचारियों को होगा फायदा


आठ साल बाद मिला लाभ

नागौर. राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ने सालाना वेतन वृद्धि से एक दिन पहले सेवानिवृत्त होने वाले स्कूल व्याख्याता को इसके साथ पेंशन, ग्रेच्युटी सभी का फिर से निर्धारण कर पूरे परिलाभ देने के आदेश दिए हैं। नागौर के बुरड़ी गांव निवासी स्कूल व्याख्याता रामनारायण झाड़वाल की याचिका पर हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। न्यायाधीश पुष्पेंद्र सिंह भाटी ने अपने आदेश में कहा कि जिस भी कर्मचारी ने सेवानिवृत्तवाले साल में छह माह से अधिक काम किया है तो उसे सालाना वेतन वृद्धि का लाभ देय होगा। सरकार की ओर से इसे लेकर दी गई करोड़ों के आर्थिक भार की दलील को भी हाईकोर्ट ने अस्वीकार कर दिया।



एडवोकेट रामदेव पोटलिया ने बताया कि झाड़ेली स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के स्कूल व्याख्याता रामनारायण 30 जून 2015 को सेवानिवृत्त हुए थे। इससे उनको एक दिन बाद मिलने वाली वेतनवृद्धि का लाभ नहीं मिला। विभाग के उच्च अधिकारियों से भी बार-बार इस संबंध में पत्र भेजकर गुहार की गई, लेकिन उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। इस पर राम नारायण की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई।


कर्मचारियों को ऐसे मिलेगा फायदा

एडवोकेट पोटलिया ने बताया कि इस फैसले के बाद सैकड़ों कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। गत 30 जून 2015 को सेवानिवृत्त होने वाले स्कूल व्याख्याता को लाखों रुपए का लाभ मिलने वाला है। अभी तक सेवानिवृत्त होने पर कर्मचारियों को उनके वर्तमान वेतन पर ही सेवानिवृति का लाभ, पेंशन व ग्रेच्युटी का लाभ मिलता था। अब उन्हें वार्षिक वेतन वृद्धि मिलेगी। पेंशन व अन्य लाभों की गणना बढ़े हुए वेतन पर होगी।



एडवोकेट रामदेव पोटलिया ने सुनवाई के दौरान रामनारायण का पक्ष रखते हुए कहा कि वो नियमानुसार वेतनवृदिध के हकदार है, उसे एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि मिलनी चाहिए। मूल वेतन काल्पनिक रूप से दोबारा निर्धारित कर पेंशन व समस्त अन्य लाभ नियमानुसार उन्हें दिलाए जाएं। प्रदेश के लाखों कर्मचारियों के हित में विजयसिंह बनाम राजस्थान राज्य के मामले में जुलाई 2023 में एक महत्वपूर्ण फैसला दिया गया था। 


उसके अनुसार 30 जून तक या इससे पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को उनके पिछले एक साल की वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाए। हाईकोर्ट इस बाबत सरकार को भी आदेश दे चुका है। दरअसल अभी तक राज्य सरकार व इससे जुड़े बोर्ड-निगम में 1 जुलाई को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाता है। इससे 30 जून व इससे पहले सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिलता था। इस संबंध में कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाया।



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