पीटीआई को कार्यमुक्त नहीं करना अनुचित,राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण ने शिक्षा निदेशालय को दिया आदेश
नागौर . राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जोधपुर ने टीएसपी (अधिसूचित क्षेत्र) से नॉन टीएसपी (सामान्य) में तबादला होने के बाद एक पीटीआई को कार्यमुक्त नहीं करने को अनुचित बताया है। अधिकरण ने शिक्षा विभाग को आदेश दिया है कि शिक्षा निदेशालय टीएसपी से नॉन टीएसपी में स्थानान्तरण पर कार्यमुक्त नहीं करने की शर्त को अमान्य करते हुए पीटीआई को उदयपुर से प्रतापगढ़ में स्थानान्तरण करने के आदेश को निरस्त कर उसे हनुमानगढ़ के विद्यालय में कार्यग्रहण करवाएं।
गौरतलब है कि टीएसपी से नॉन टीएसपी व नॉन टीएसपी से टीएसपी के मूल लोग बरसों बाद भी अपने स्थान पर नहीं जा पा रहे हैं। इनमें नागौर, उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा सहित कई जिले शामिल हैं। कार्यरत सैकड़ों शिक्षकों के तबादले वैसे ही कम हो रहे हैं और होने पर इस तरह की नई अड़चनों के चलते शिक्षक हाईकोर्ट/अपील अधिकरण का दरवाजा खटखटा रहे हैं। एडवोकेट रामदेव पोटलिया ने बताया कि पीटीआई अतुल कुमार चौधरी की ओर से उन्होंने अधिकरण में अपील दाखिल की थी।
अतुलकुमार चौधरी हनुमानगढ़ का मूल निवासी है। उसकी नियुक्ति पीटीआई पद पर जुलाई 2013 को उदयपुर के जिस विद्यालय में नियुक्ति हुई वो टीएसपी क्षेत्र में आता है । वर्ष 2018 में अतुल कुमार को सामाजिक कल्याण विभाग के अधीन संचालित आवासीय विद्यालय अलवर में प्रतिनियुक्ति पर भेज दिया गया। यहां से पांच वर्ष पूरा करने के बाद उन्हें शिक्षा विभाग में भेजा गया अभ्यर्थी को संयुक्त निदेशक कार्यालय उदयपुर में पदस्थापन का आदेश पारित किया गया। इस पर अतुल कुमार ने अपने मूल जिले हनुमानगढ़ में पदस्थापना की मांग की। इस पर बीकानेर निदेशक ने आदेश पारित कर अतुल कुमार को हनुमानगढ़ जिले में स्थानान्तरण कर दिया, लेकिन एक शर्त उल्लेखित कर दी कि टीएसपी से नॉन टीएसपी में तबादला किया गया है तो इसे प्रभावी ना माना जाए ना ही उसे रिलीव किया जाए।
इस पर उसे टीएसपी क्षेत्र के प्रतापगढ़ जिले में ही पुन: पदस्थापन करने व प्रतापगढ़ जिले के विद्यालय में रिलीव करने के आदेश देने की बात सामने आई। इस पर अधिकरण में एक अपील पेश की गई। पोटलिया ने बताया कि अतुल कुमार टीएसपी क्षेत्र में करीब 10 साल से कार्यरत है तथा अभ्यर्थी टीएसपी से नॉन टीएसपी स्थानान्तरण के लिए पात्र है। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने 6 माह में टीएसपी से नॉन टीएसपी में तबादले का एक उचित आदेश भी पारित किया था। सुनवाई के बाद अपील अधिकरण ने कहा कि तबादले में टीएसपी से नॉन टीएसपी में स्थानान्तरण पर कार्यमुक्त नहीं करने की शर्त अमान्य है। ऐसे में अपीलार्थी को हनुमानगढ़ में कार्यभार ग्रहण कराया जाए।
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