शिक्षा विभाग के कार्मिकों को अब मिल सकेगा एमएसीपी का लाभ
भीलवाड़ा. राज्य सरकार की ओर से जारी किए गए मोडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेस (एमएसीपी) योजना के तहत शिक्षा विभाग के कार्मिकों को लाभ देने के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के वित्तीय सलाहकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। अब शिक्षा विभाग में कार्यरत कार्मिकों को एमएसीपी का लाभ मिल सकेगा। वित्तीय सलाहकार संजय धवन के हस्ताक्षरों से जारी आदेशों में सभी संभागीय संयुक्त निदेशकों तथा जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक मुख्यालयों) को आदेशों के अनुसार लाभ देने को कहा गया है।
ये है एमएसीपी योजना
मोडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रगति योजना के तहत 9,18 व 27 वर्ष के सेवा पूरी करने वाले कार्मिकों को अगले पदोन्नति पद के परिलाभ देने का प्रावधान है। उदाहरण के लिए तृतीय श्रेणी शिक्षकों को 9 वर्ष की सेवा पूरी करने तथा स्नातक योग्यता होने पर वरिष्ठ अध्यापक के पद का पे मैट्रिक्स,18 वर्ष की सेवा तथा पीजी होने पर व्याख्याता पद का पे मैट्रिक्स तथा 27 वर्ष की सेवा तथा पीजी होने पर उपाचार्य पद का पे मैट्रिक्स स्वीकृत करने का प्रावधान किया गया है। इसी तरह मंत्रालयिक वर्ग के कार्मिकों को भी अगले पद का पे मैट्रिक्स देने का प्रावधान किया गया है। पदोन्नति पद की योग्यता नहीं होने पर नियम 14(5) में अंकित पे लेवल स्वीकृत किया जाएगा।
इनको मिलेगा लाभ : इस योजना का लाभ उन कार्मिकों को देय होगा, जो 1 अप्रेल 2023 को राज्य सेवा में कार्यरत हैं तथा जिन्होंने वित्त विभाग की ओर से निर्धारित तिथि तक अपना विकल्प दे दिया है। इसका लाभ ऐसे कार्मिकों को भी देय होगा, जिनको 1 दिसंबर 2023 तक एसीपी योजना के तहत पे लेवल स्वीकृत किया जा चुका है।
भीलवाड़ा. राज्य सरकार की ओर से जारी किए गए मोडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेस (एमएसीपी) योजना के तहत शिक्षा विभाग के कार्मिकों को लाभ देने के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के वित्तीय सलाहकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। अब शिक्षा विभाग में कार्यरत कार्मिकों को एमएसीपी का लाभ मिल सकेगा। वित्तीय सलाहकार संजय धवन के हस्ताक्षरों से जारी आदेशों में सभी संभागीय संयुक्त निदेशकों तथा जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक मुख्यालयों) को आदेशों के अनुसार लाभ देने को कहा गया है।
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