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गुरुवार, 14 दिसंबर 2023

Explainer: ड‍िस्‍कार्ड र‍िटर्न क्‍या है, कैसे करें यूज? टैक्‍सपेयर्स के ल‍िए शुरू हुई नई सुव‍िधा

 Explainer: ड‍िस्‍कार्ड र‍िटर्न क्‍या है, कैसे करें यूज? टैक्‍सपेयर्स के ल‍िए शुरू हुई नई सुव‍िधा

Explainer: ड‍िस्‍कार्ड र‍िटर्न क्‍या है, कैसे करें यूज? टैक्‍सपेयर्स के ल‍िए शुरू हुई नई सुव‍िधा

What Is Discard Return: अगर आप भी हर साल इनकम टैक्‍स का भुगतान करते हैं तो आयकर व‍िभाग की तरफ से टैक्‍स पेयर्स की सहूल‍ियत के ल‍िए नई-नई सुव‍िधाएं शुरू की जा रही हैं. प‍िछले द‍िनों इनकम टैक्‍स ड‍िपार्टमेंट ने 'डिस्कार्ड रिटर्न' (Discard Return) सुव‍िधा को शुरू क‍िया है. इस नई सुव‍िधा के तहत आप (टैक्सपेयर) आईटीआर फाइल करने के बाद उसे वापस ले सकते हैं. इसके बाद आप नया आईटीआर फाइल कर सकते हैं. आइए जानते हैं क्‍या है ड‍िस्‍कार्ड र‍िटर्न क्‍या है और आप इसे कैसे यूज कर सकते हैं?


क्‍या है डिस्कार्ड रिटर्न


जब आप अपना आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करते हैं तो इसके कई स्‍टेप होते हैं. आयकर व‍िभाग की तरफ से दी जाने वाली डिस्कार्ड रिटर्न सुव‍िधा के तहत आप अपने द्वारा पहले से दाखिल किए गए इनकम टैक्स रिटर्न को डिस्कार्ड कर सकते हैं. आसान भाषा में इसका मतलब हुआ क‍ि आयकर विभाग के र‍िकॉर्ड से उस र‍िटर्न को पूरी तरह हटा दिया जाएगा. डिस्कार्ड रिटर्न यूज करने के ल‍िए टैक्सपेयर को इनकम टैक्स व‍िभाग की वेबसाइट पर जाना होगा. यानी आप आईटीआर फाइल करने से पहले इसे हटा भी सकते हैं.


कब होगा डिस्कार्ड रिटर्न का यूज?

कोई भी टैक्‍सपेयर डिस्कार्ड रिटर्न व‍िकल्‍प का यूज तब ही कर सकता है जब क‍ि उस टैक्‍सपेयर ने अपने आईटीआर को वेर‍िफाई नहीं क‍िया हो. यानी इसका सीधा सा मतलब यह हुआ क‍ि आईटीआर को वेर‍िफाई करने से पहले आप आयकर व‍िभाग के र‍िकॉर्ड से हटा सकते हैं. रिटर्न को डिस्कार्ड करने की तारीख वित्तीय वर्ष की समाप्ति से एक वर्ष के अंदर होनी चाह‍िए. साथ ही रिटर्न को केवल वहीं व्यक्ति डिस्कार्ड कर सकता है, जिसने इसे पहले दाखिल किया होगा. आपको बता दें रिटर्न को डिस्कार्ड करने के बाद क‍िसी तरह का बदलाव नहीं हो सकेगा, इसे आपको नया ही फाइल करना होगा.


डिस्कार्ड रिटर्न के फायदे

र‍िटर्न को वेर‍िफाई करने से पहले आप क‍िसी भी तरह की गलती सुधार सकते हैं. यदि आपसे आयकर रिटर्न में क‍िसी प्रकार की गलती हो गई है तो आप 'डिस्कार्ड रिटर्न' के जर‍िये इसे बिना जुर्माना दिए ठीक कर सकते हैं. यह सुव‍िधा टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स रिटर्न को सही करने या वापस लेने में मददगार है. पहले टैक्सपेयर्स के पास फाइल क‍िये गए आईटीआर (ITR) को वापस लेने की व्यवस्था नहीं थी. आईटीआर में गलती होने पर संशोधित रिटर्न फाइल करना पड़ता था.


अभी तक यह थी प्रक्रिया

'डिस्कार्ड रिटर्न' से पहले क‍िसी भी प्रकार की गलती होने या बदलाव करने की स्‍थ‍ित‍ि में आपको पुराने र‍िटर्न को फाइल करना जरूरी होता था. इसमें यद‍ि रिटर्न फाइल करने के बाद आपको क‍िसी गड़बड़ी के बारे में पता चलता था तो आपको र‍िवाइज्‍ड र‍िटर्न भरना होता था. लेक‍िन अब ब‍िना र‍िवाइज क‍िये ही आप उसमें बदलाव कर सकते हैं.


डिस्कार्ड रिटर्न का प्रोसेस

यूजर्स डिस्कार्ड र‍िटर्न करने के ल‍िए न‍िम्‍नल‍िख‍ित प्रोसेस को फाइल करना होगा.


>  सबसे पहले आयकर व‍िभाग की वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाएं.

>  अब अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड के जर‍िये लॉगइन करें.

>  इसके बाद e-File ऑप्‍शन पर जाएं और इनकम टैक्‍स र‍िटर्न स‍िलेक्‍ट करें.

>  अब e-Verify ITR पर क्‍ल‍िक करें और 'Discard' ऑप्‍शन को स‍िलेक्‍ट करें.

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