इलाहाबाद उच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण आदेश: जौनपुर प्रधानाध्यापक को मिलेगा वेतन और एरियर
इलाहाबाद: माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने आज एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए जौनपुर जिले के आठ इंचार्ज प्रधानाध्यापकों के वेतन और एरियर के भुगतान का निर्देश दिया है। यह आदेश विशेष रूप से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को इंगित करते हुए पारित किया गया है।
आदेश में कहा गया है कि सभी इंचार्ज प्रधानाध्यापकों का विवरण सत्यापित करके, दो माह के भीतर कार्यरत सभी इंचार्ज प्रधानाध्यापकों को उनके वेतन का भुगतान किया जाए। यह आदेश Asheesh Kumar Maurya और सात अन्य इंचार्ज प्रधानाध्यापकों की ओर से दायर याचिका पर आधारित है, जिसमें उन्होंने वेतन और एरियर का भुगतान करने की मांग की थी।
इस आदेश को 'स्पष्ट' मानते हुए, न्यायालय ने शिक्षा विभाग को तेजी से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, ताकि इंचार्ज प्रधानाध्यापकों को उनकी मेहनत का उचित मुआवजा मिल सके। यह आदेश स्थानीय प्रशासन और शिक्षा विभाग के लिए एक महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश के रूप में सामने आया है, और इसके लागू होने से प्रधानाध्यापकों में न्याय की भावना को बल मिलेगा।
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