इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंचार्ज प्रधानाध्यापकों के पक्ष में महत्वपूर्ण आदेश पारित किया
जनपद सिद्धार्थ नगर की याचिका पर माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है, जिसमें इंचार्ज प्रधानाध्यापकों के पक्ष में निर्णय दिया गया है। इस आदेश के तहत, सभी याचियों को पुराने एरियर सहित समान वेतन दो महीने के अंदर जारी किया जाएगा।
उच्च न्यायालय ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया है कि वे सभी इंचार्ज प्रधानाध्यापकों के विवरण को सत्यापित करें और निर्धारित समय सीमा के भीतर उन्हें प्रधानाध्यापक का वेतन प्रदान करें। आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि वेतन और एरियर का भुगतान शीघ्रता से सुनिश्चित किया जाए। इस आदेश के बाद, इंचार्ज प्रधानाध्यापक और उनके समर्थक इस निर्णय को लेकर खुश हैं और इसे उनके लंबे संघर्ष की जीत मान रहे हैं।
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