शिक्षिका के बकाया वेतन पर लापरवाही, कोर्ट के आदेश से शिक्षा विभाग की कुर्सियां कुर्क
श्रीगंगानगर. अनुदानित निजी शिक्षण संस्थान में कार्यरत अध्यापिका के वेतन व अन्य परिलाभ के बकाया करीब पौने छह लाख रुपए का भुगतान नहीं करने पर अदालत के आदेश पर माध्यमिक शिक्षा विभाग के जिला कार्यालय की कुर्सियां कुर्क की गई हैं। सेशन कोर्ट के नाजिर विनोद मिडढा ने बताया कि अध्यापिका गंगादेवी के वेतन आदि के 5 लाख 47 हजार 563 रुपए बकाया राशि को लेकर कोर्ट के आदेश पर गुरुवार को जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक ऑफिस की कुर्सियां कुर्क की गई। इस कुर्की प्रक्रिया के दौरान कार्यवाहक अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी वेदप्रकाश आदि मौजूद थे।
तथ्यों के अनुसार, मीरा विहार निवासी गंगादेवी दधिमथी सीनियर सैकेंडरी स्कूल में 6 जुलाई 1979 से लेकर जुलाई 2004 तक शिक्षिका के रूप मे कार्यरत थी। उसे वेतन व अन्य परिलाभ का भुगतान नहीं मिला तो उसने अदालत की शरण ली। अधिवक्ता देवेन्द्र गुप्ता ने बताया कि बकाया राशि में से 70 प्रतिशत का भुगतान राज्य के शिक्षा विभाग को करना था जबकि तीस प्रतिशत का भुगतान शिक्षण संस्थान को करना था। बकाया राशि में शिक्षा विभाग के हिस्से वाली राशि 5 लाख 47 हजार 563 रुपए के भुगतान के लिए मुंसिफ कोर्ट ने इजराय याचिका में जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक के कार्यालय की कुर्की के आदेश किए।
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